रांची: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा भूमि धोखाधड़ी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की विशेष पीठ ने 48 वर्षीय झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) नेता को झारखंड उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को कहा।
इस पर पीठ ने पूछा कि हाई कोर्ट में याचिका क्यों नहीं दायर की गयी। शीर्ष अदालत ने कहा कि, "अदालतें सभी के लिए हैं। उच्च न्यायालय संवैधानिक अदालतें हैं। यदि हम एक व्यक्ति को अनुमति देते हैं, तो हमें सभी को अनुमति देनी होगी।" हेमंत सोरेन की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील और पूर्व कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास विवेकाधीन शक्तियां हैं। यह एक ऐसा मामला है जहां विवेक का प्रयोग किया जाना है।
इसके जवाब में, न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, "यह स्पष्ट है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और आप संशोधन की मांग कर रहे हैं। इसलिए, उच्च न्यायालय का रुख करें।" पीठ ने पिछले साल सितंबर में पहले के आदेश का हवाला दिया, जिसमें सोरेन को भूमि धोखाधड़ी मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के समन पर झारखंड उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए कहा गया था। बुधवार को, हेमंत सोरेन, जो JMM के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, को ईडी ने भूमि धोखाधड़ी मामले में सात घंटे से अधिक समय तक पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।
अपनी गिरफ्तारी से पहले, हेमंत सोरेन ने झामुमो नेता चंपई सोरेन को नामित किया था, जिन्हें पार्टी के विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया था। चंपई सोरेन लोकसभा चुनाव और राज्य विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, जो इस साल के अंत में होने वाले हैं। राज्य कांग्रेस प्रमुख राजेश ठाकुर ने कहा कि चंपई सोरेन को अपनी सरकार का बहुमत साबित करने के लिए 10 दिन का समय दिया गया है, जिनकी पार्टी झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन की घटक है। लालू यादव के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनता दल (RJD) गठबंधन का एक अन्य घटक है।
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