सारदा चिटफंड: 'दीदी' के करीबी पुलिस अफसर की गिरफ़्तारी पर से रोक हटी, लेकिन मिली 7 दिन की मोहलत

सारदा चिटफंड: 'दीदी' के करीबी पुलिस अफसर की गिरफ़्तारी पर से रोक हटी, लेकिन मिली 7 दिन की मोहलत
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नई दिल्ली: कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को शीर्ष अदालत से बड़ा झटका लगा है. अदालत ने राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक हटा दी है. हालांकि शीर्ष अदालत के अनुसार राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर 7 दिन बाद हो सकती है. इस दौरान वो अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल कर सकते हैं. दरअसल, सीबीआई ने राजीव पर सारधा चिटफंड मामले के सबूत मिटाने का आरोप लगाते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग की थी. 2 मई को सर्वोच्च न्यायालय ने सभी दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा लिया था.

सीबीआई ने राजीव कुमार के सारधा चिटफंड मामले के सबूत नष्ट करने के प्रमाण दिए थे. पश्चिम बंगाल सरकार के अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सीबीआई की याचिका का विरोध किया था और भाजपा के लिए कार्य करने का आरोप लगाया था. इससे पहले शीर्ष अदालत ने पश्चिम बंगाल के चीफ सेकेट्री मलय डे, डीजीपी वीरेंद्र कुमार के खिलाफ को कोर्ट की अवमानना के मामले को बंद करने से मना कर दिया था. सीबीआई ने राजीव कुमार से सवाल जवाब करने के बाद स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की थी.

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि राजीव कुमार के खिलाफ सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में किए खुलासे काफी गम्भीर है, किन्तु चूंकि रिपोर्ट सीलबंद कवर में है, लिहाजा अदालत के लिए कोई आदेश करना सही नहीं होगा. अदालत ने सीबीआई को 10 दिनों के भीतर उचित एप्लीकेशन दाखिल करने को कहा था. अदालत ने राजीव कुमार को 10 दिनों के भीतर सीबीआई की अर्ज़ी पर जवाब देने के लिए कहा था. कोर्ट ने कहा था कि हम कोई भी आखिरी राय बनाने से पहले दोनों पक्षों को सुनेंगे.  

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