नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक घोषित करने के निर्देश दिए हैं और इसके आसपास के क्षेत्र का सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया है। यह निर्णय जनहित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान लिया गया, जिसमें जामा मस्जिद के संरक्षण और इसके आसपास के अतिक्रमणों को हटाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को निर्देश दिया कि वह वक्फ बोर्ड के सहयोग से मस्जिद और इसके आसपास का सर्वेक्षण करे।
कोर्ट ने एएसआई से यह भी पूछा कि जामा मस्जिद अभी तक उनके अधीन क्यों नहीं थी। एएसआई ने हलफनामे में बताया कि अगर जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक घोषित किया जाता है, तो इसके 100 मीटर के भीतर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा सकेगा और 200 मीटर के अतिरिक्त क्षेत्र में कड़े नियम लागू होंगे। एएसआई ने यह भी जानकारी दी कि बिना संरक्षित स्मारक घोषित किए, उन्होंने 2007 से 2021 के बीच जामा मस्जिद के संरक्षण और मरम्मत पर लगभग 61 लाख रुपये खर्च किए हैं।
दिल्ली वक्फ बोर्ड को निर्देश दिया गया है कि वह जामा मस्जिद के संरक्षण और सुरक्षा के संबंध में सुझाव प्रस्तुत करें। अदालत ने वक्फ बोर्ड से यह भी पूछा है कि मस्जिद की प्रबंध समिति के संविधान में कोई परिवर्तन किया गया है या नहीं। वक्फ बोर्ड के वरिष्ठ अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि मस्जिद की प्रबंध समिति में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और छह अन्य सदस्य हैं।
एएसआई के हलफनामे में कहा गया है कि जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक घोषित करने से इसके चारों ओर 300 मीटर का क्षेत्र प्रभाव में आएगा, जहां निर्माण संबंधी गतिविधियों के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी। इससे संरक्षित क्षेत्र में अतिक्रमण को रोकने में सहायता मिलेगी। सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ताओं ने जामा मस्जिद के इमाम मौलाना सैयद अहमद बुखारी द्वारा शाही इमाम की उपाधि के प्रयोग और उनके बेटे की उप-इमाम नियुक्ति पर भी आपत्ति जताई। याचिकाओं में कहा गया है कि इस उपाधि का प्रयोग संविधान का उल्लंघन करता है और इसे वक्फ बोर्ड के अधीन लाने की मांग की गई है।
अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी, जिसमें एएसआई और वक्फ बोर्ड से चार सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। यह रिपोर्ट मस्जिद के प्रबंधन, आय और दान के उपयोग, तथा जामा मस्जिद परिसर के उपयोग के उद्देश्यों पर जानकारी प्रदान करेगी।
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