पटना : वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि लालू प्रसाद की पार्टी गोवंशीय पशुओं के वध पर प्रतिबंध के लिए कोई भी पहल करती है तो भाजपा उसका पूरा समर्थन करेगी. मोदी ने राज्य स्वास्थ्य मंत्री तेजप्रताप यादव के वृंदावन में दिये गये उस बयान का भी स्वागत किया है कि बिहार सरकार शराबबंदी के बाद गोहत्या पर भी प्रभावी रोक लगायेगी. संपूर्ण गोवंशीय पशुओं के वध पर प्रभावी रोक लगाना वर्तमान समय की मांग है.
सुशील मोदी ने कहा कि मंत्री ने महागंठबंधन के बड़े नेता लालू यादव के निर्देश पर ही ऐसा बयान दिया होगा. बिहार में गोहत्या पर प्रतिबंध के लिए लागू कानून करीब 60 साल पुराना है और इसकी कतिपय छूट का लाभ उठा कर गोहत्या व कटने के लिए गोवंशीय पशुओं को बाहर भेजने का धंधा धड़ल्ले से जारी है.इस कानून में 15 वर्ष से अधिक उम्र के बैल, सांड और प्रजनन के लिए स्थायी तौर पर अयोग्य गाय के वध की छूट का लाभ उठा कर जहां गोवंशीय पशुओं का वध बेरोक टोक जारी है.
मोदी ने आगे बताया कि वर्तमान कानून के उल्लंघन पर मात्र छह माह का कारावास या एक हजार रुपये जुर्माना का प्रावधान होने के कारण भी प्रभावी प्रतिबंध संभव नहीं हो पा रहा है. जबकि झारखंड में झारखंड गोवंशीय पशु हत्या प्रतिषेध अधिनियम 2005 में 10 साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना का प्रावधान किया गया है.स्मरण रहे कि जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली आदि राज्यों में सम्पूर्ण गोवंशीय पशुओं के वध पर प्रतिबंध है.2005 में सुप्रीम कोर्ट ने भी संपूर्ण गोवंशीय पशुओं के वध पर लगे प्रतिबंध को वैध ठहराया है. इसलिए बिहार में भी गौ वंश के वध पर प्रभावी रोक लगाने के लिए कानून में बदलाव की जरूरत है.