कोच्चि: कोच्चि की एक स्पेशल कोर्ट ने केरल सोना तस्करी केस में मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश की जमानत अर्जी शुक्रवार को खारिज कर दी है. प्रवर्तन निदेशालय ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया था. स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने इस आधार पर जमानत अर्जी खारिज कर दी कि आरोपी ने ईडी को धनशोधन रोकथाम लॉ (पीएमएलए) की धारा पचा के अंतर्गत दिये एक बयान में कबूल किया गया था कि साजिश रचने में तथा विदेश से सोना तस्करी करने में उनका किरदार था.
वहीं, सुरेश की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए ईडी ने बोला है कि आरोपी ने उसके सामने अपराध में शामिल अन्य आरोपियों के साथ तार जुड़े होने की बात मानी थी. ईडी ने बोला कि उनका कबूल नामा इस और इशारा करता है कि उनका केरल के सीएम के कार्यालय में अच्छा-खासा असर था और अगर उन्हें जमानत पर छोड़ा दिया जाता है तो साक्ष्यों संग छेड़छाड़ की और गवाहों को प्रभावित किए जाने की संभावना है. एजेंसी ने आगे बोला कि उसे अभी याचिकाकर्ता को जमानत पर छोड़ दिए जाने पर जांच प्रक्रिया में अड़चन पैदा होने की संभावना जताई जा रही है.
बता दें की यह पूरा केस केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम में यूएई के पता वाले डिप्लोमैटिक कार्गो से तीस किलो सोना चुराने का है. दावा किया गया था कि कार्गो के संबंध में स्वप्ना सुरेश ने विमान तल के अफसर से संपर्क साधा था. यूएई वाणिज्य दूतावास जनरल ऑफिस के उच्च कूटनीतिज्ञ राशिद खामिस अल शामली के बोलने पर कथित रूप पर कांटेक्ट किया गया था. तस्करी किए गए सोने का दाम 15 करोड़ रुपये बताया गया है.
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