'स्वाति को धमकियाँ मिल रहीं, जमानत नहीं दे सकते..', मारपीट मामले में केजरीवाल के PA बिभव कुमार की याचिका ख़ारिज

'स्वाति को धमकियाँ मिल रहीं, जमानत नहीं दे सकते..', मारपीट मामले में केजरीवाल के PA बिभव कुमार की याचिका ख़ारिज
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नई दिल्ली: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पूर्व सहयोगी बिभव कुमार की नियमित जमानत याचिका शनिवार को खारिज कर दी। अदालत ने पीड़िता स्वाति मालीवाल को मिली धमकियों और आरोपी द्वारा गवाहों को प्रभावित करने की आशंका के मद्देनजर जमानत याचिका खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान स्वाति मालीवाल भी मौजूद थीं और उन्होंने उन्हें मिली धमकियों के सबूतों के स्क्रीनशॉट की एक प्रति रिकॉर्ड पर रखी। उन्होंने 13 मई को हुई घटना के बारे में भी बताया।

विशेष न्यायाधीश (NDPS) एकता गौबा मान ने बिभव कुमार की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। पुलिस पूछताछ के बाद वह न्यायिक हिरासत में है। विशेष न्यायाधीश एकता गौबा मान ने 7 जून को आदेश दिया कि, “इस तथ्य के मद्देनजर कि जांच प्रारंभिक चरण में है और पीड़िता के मन में अपनी सुरक्षा के साथ-साथ अपने परिवार के सदस्यों की सुरक्षा को लेकर डर है। यह भी आशंका है कि आरोपी बिभव कुमार अगर स्वतंत्र रहे तो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए मुझे आरोपी बिभव कुमार की जमानत याचिका में कोई दम नहीं दिखता। इसलिए आरोपी बिभव कुमार की मौजूदा नियमित जमानत याचिका खारिज की जाती है।” 

पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसके परिवार और परिवार के अन्य सदस्यों को लगातार धमकियां दी जा रही हैं। स्वाति ने यह भी कहा कि वह डरी हुई हैं, क्योंकि अगर आरोपी को जमानत दी गई तो उनकी और उनके परिवार के अन्य सदस्यों की जान को खतरा है। उन्होंने जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया। यह दूसरी जमानत याचिका है जिसे अदालत ने खारिज किया है। उसकी पहली नियमित जमानत याचिका 27 मई को खारिज की गई थी। जमानत मांगते हुए बचाव पक्ष के वकील ने तर्क दिया कि आरोपी 2010 से केजरीवाल का पीए है, उस समय केजरीवाल सीएम भी नहीं थे। वह सिर्फ मुख्यमंत्री का PA है जो सीएम के निर्देशानुसार नियुक्तियां देता है। उन्होंने सीएम आवास स्थित कैंप कार्यालय के सहायक अनुभाग अधिकारी द्वारा अपने विभाग को दी गई शिकायत का भी हवाला दिया, जिसमें पीड़िता और आरोपी के 13 मई 2024 को पहुंचने के समय के बारे में बताया गया था।

पीड़िता ने जमानत याचिका का विरोध किया और कहा कि आरोपी बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है और उसके खिलाफ शिकायत करने के बाद, उसके राजनीतिक दल के सभी नेता और कैबिनेट मंत्री पीड़िता को बदनाम करने/उसका चरित्र हनन करने में लगे हुए हैं और उसे उसकी पूरी राजनीतिक पार्टी ने बहिष्कृत कर दिया है, क्योंकि उसने आरोपी के खिलाफ शिकायत की है। स्वाति ने यह भी कहा कि आरोपी बिभव कुमार बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है और अपने राजनीतिक दल के नेताओं के संरक्षण में है।

दिल्ली महिला आयोग (DCW) की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने यह भी कहा कि घटना के बाद आरोपी द्वारा एक फर्जी वीडियो बनाया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि आरोपी द्वारा लीक किया गया कथित छेड़छाड़ और संपादित वीडियो किसी काम का नहीं है, क्योंकि वीडियो घटना के वक़्त का नहीं, बल्कि घटना के बाद का है, जब उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया था। अतिरिक्त लोक अभियोजक (APP) अतुल श्रीवास्तव ने याचिका का विरोध किया और कहा कि जांच चल रही है और आरोपी एक प्रभावशाली व्यक्ति है। नोएडा में उनके खिलाफ एक मामला लंबित है। उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए। यह भी कहा गया कि जांच अधिकारी के अनुसार मुख्यमंत्री के आवास पर मुलाकात के लिए कोई उचित रजिस्टर नहीं रखा गया है।

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