दिल्ली महिला आयोग में 'AAP कार्यकर्ताओं' की नियुक्ति, बुरी फंसी स्वाति मालीवाल

दिल्ली महिला आयोग में 'AAP कार्यकर्ताओं' की नियुक्ति, बुरी फंसी स्वाति मालीवाल
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नई दिल्ली: दिल्ली महिला आयोग (DWC) की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की मुश्किलें बढ़ती नज़र आ रही है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने DWC में नियुक्तियों में गड़बड़ियों के मामले में स्वाति मालीवाल सहित 4 पर आरोप तय करने का आदेश दे दिया है। मालीवाल पर महिला अधिकार निकाय में दिल्ली की सत्ताधारी आम अदमी पार्टी (AAP) कार्यकर्ताओं को विभिन्न पदों पर नियुक्त करने का इल्जाम है।

विशेष न्यायाधीश दिग विनय सिंह की अदालत ने स्वाति मालीवाल के अलावा आयोग की सदस्य प्रोमिला गुप्ता, सारिका चौधरी और फरहीन मलिक पर IPC की धारा 120 (बी) और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13 (2), 13(1)(डी) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि DCW द्वारा अलग-अलग तिथियों पर आयोजित बैठकों की मिनट्स ऑफ मीटिंग्स पर सभी 4 आरोपियों के दस्तखत थे, जो प्रथम दृष्टया यह संदेह उत्पन्न करते हैं कि विचाराधीन नियुक्तियां इन्हीं आरोपियों द्वारा की गई थीं। सभी के खिलाफ आरोप तय करने के लिए यह पर्याप्त सबूत मौजूद है।

जज ने आगे कहा कि किसी भी आरोपी ने अवैध नियुक्तियों पर कभी आपत्ति नहीं की या असहमति नोट तक नहीं जारी किया, बल्कि यह दावा किया गया कि उन बैठकों में सर्वसम्मति से फैसले लिए गए थे। बता दें कि DCW की पूर्व प्रमुख व भाजपा की पूर्व MLA बरखा शुक्ला सिंह की शिकायत पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने इस संबंध में केस दर्ज किया था। अभियोजन पक्ष ने दावा किया था कि 6 अगस्त, 2015 और 1 अगस्त, 2016 के बीच DCW में 90 नियुक्तियां की गईं। इनमें 71 लोगों को अनुबंध जबकि 16 को ‘डायल 181’ संकट हेल्पलाइन के लिए नियुक्त किया गया था। 

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