नई दिल्ली: दिल्ली दंगे के मुख्य आरोपी और आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन ने पैरोल की मांग की है। एक प्राइवेट अस्पताल में उपचार करवाने के लिए ताहिर हुसैन ने मेडिकल ग्राउंड पर कस्टडी पैरोल मांगी है। बता दें कि ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों समेत कई अन्य दंगों का भी आरोपी है। ताहिर हुसैन पर वर्ष 2020 में फरवरी के महीने में दिल्ली में हुए हिन्दू विरोधी दंगों के दौरान आर्थिक मदद उपलब्ध कराने का भी आरोप है। उस पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी चार्ज लगा था। दिल्ली में जब लोग नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे, उस समय हिन्दुओं पर यह हमला हुआ था।
ताहिर हुसैन की अपील पर कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशन सेशन जज अमिताभ राउत ने शनिवार को जेल प्रशासन से उसकी मेडिकल रिपोर्ट देने को कहा है। मामले में अगली सुनवाई 11 जनवरी को की जाएगी। ताहिर हुसैन को दंगे मामलों के अन्य आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम के साथ कोर्ट के सामने पेश किया गया था। उमर खालिद ने जेल में इलेक्ट्रिक केतली और पढ़ाई के सामान उपलब्ध कराए जाने को लेकर एक याचिका दाखिल की थी। इस पर कोर्ट ने जेल प्रशासन को निर्देश दिया है कि वो खालिद की मांग पर अपना फैसला ले।
इससे पहले 14 अक्टूबर, 2022 को एक अन्य कोर्ट में दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन उसके भाई शाह आलम सहित 6 लोगों से सम्बंधित एक अन्य मामले की सुनवाई हुई थी। इन सभी पर भीड़ के साथ साजिश रचकर हिंदुओं को मारने और उन्हें चोट पहुंचाने का इल्जाम लगा था। इसमें अजय झा को भी गोली लग गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान जज ने कहा था कि, इस मामले से संबंधित तथ्य और सूबत यह बताते हैं कि कई लोग तत्कालीन AAP पार्षद ताहिर हुसैन के घर इकट्ठा हुए थे। इनमें से कुछ लोगों के पास हथियार थे। पेट्रोल बम का भी प्रबंध किया गया था और इसके लिए जरूरी सामान ताहिर हुसैन के घर से लिया गया था। यह सबकुछ हिंदुओं पर हमला करने के लिए किया गया था। कोर्ट ने आगे कहा, भीड़ के सभी सदस्य वहां इकठ्ठा थे और हिंदुओं को निशाना बनाने में यह सभी शामिल थे।
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