नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा के आवास से कथित अपहरण के मामले में दर्ज FIR निरस्त करने की पंजाब पुलिस की याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब तलब किया है। पंजाब में एसएएस नगर के SP (ग्रामीण) मनप्रीत सिंह की याचिका पर उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार और तजिंदर बग्गा को नोटिस भेजा है।
न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा ने कहा कि प्रतिवादियों को चार हफ्ते के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का आदेश देते हुए इस मामले को आगे की सुनवाई के लिए 26 जुलाई को सूचीबद्ध कर दिया। उच्च न्यायालय ने कहा कि वह याचिका पर नोटिस जारी करने के संबंध में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले मामले के पूरे रिकॉर्ड को देखेगा। छह मई को पंजाब पुलिस ने बग्गा को उनके जनकपुरी स्थित घर से अरेस्ट किया था, मगर दिल्ली पुलिस उन्हें हरियाणा से वापस ले आई थी। दिल्ली पुलिस का आरोप था कि उनके पंजाब समकक्ष ने उन्हें गिरफ्तारी के संबंध में सूचना नहीं दी थी।
कथित रूप से भड़काऊ बयान देने, नफरत को बढ़ावा देने और आपराधिक धमकी देने के मामले में पंजाब पुलिस द्वारा बग्गा को गिरफ्तार किए जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने छह मई की देर रात पंजाब पुलिस कर्मियों के खिलाफ किडनेपिंग की FIR दर्ज की थी। पंजाब पुलिस ने अपनी याचिका में दावा किया है कि जब वे बग्गा की गिरफ्तारी के संबंध में सूचित करने के लिए 6 मई को जनकपुरी थाने पहुंचे तो दिल्ली पुलिस ने इसमें सहयोग करने से मना कर दिया और उन्हें अवैध रूप से हिरासत में लिया।
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