दिलीप सिंह वर्मा की रिपोर्ट
आलिराजुपर। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में पेसा एक्ट लागू कर ग्राम सभाओं को अधिकारी देने के बाद से ग्राम सभाओं द्वारा इस एक्ट के तहत काम करना प्रारंभ कर दिया है और आदिवासी जिलों में ग्राम सभाऐ अपने अधिकार-अपने निर्णय पर अमल करने लगी है। इसी कानून के तहत मध्यप्रदेश के आलिराजपुर जिले के ग्राम रोशिया में इस प्रकार का सामूहिक निर्णय ग्राम वासियों द्वारा लिया गया है कि किसी भी आदिवासी लडकी का फोटो उसकी बिना अनुमति के खिंचने और उसे मोबाईल पर वायरल करने वाले के खिलाफ अब सख्त कार्यवाही की जायेगी और फोटो खिंचने वाले व्यक्ति पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा।
इस प्रकार का निर्णय आये दिन मोबाईल फोन के दुरूपयोग एवं उससे होने वाले नुकसान को देखते हुए लिया गया है। वहीं ग्राम के पटेल करचान पिडिया ने बताया की अब गांव मेें विवाह के दौरान दहेज, दापा व अन्य उपहार के रूप में 15 हजार तक ही रूपये लिये जा सकेगें इससे अधिक नहीं चाहे आदमी गरीब हो या अमीर तय राशि से अधिक राषि की मांग नहीं की जा सकेगी। ग्राम वासियों ने सामूहिक रूप से यह निर्णय भी लिये की गांव मेें सामाजिक समारोह, शादी ब्याह में अब देशी और महुआ से बनी शराब का ही सेवन किया जायेगा।
गांव में कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के विडियों नहीं बनायेगा जिस व्यक्ति को इस काम के लिये अधिकृत किया जायेगा वहीं विडियों बनाने का काम कर सकेगा। आयोजनों में डीजे और शीतल पेय पदार्थो पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। समारोह में बैंड बाजों के स्थान पर पारंपम्परीक वाद्य यंत्र मांदल, ढोल आदि ही बजाये जायेगें। अगर इन नियमों की खिलाफत गांव के कोई भी लोग करेगें तो उसे दंड स्वरूप 20 हजार रुपये देना होगें। गांव के सरंपच उमेश पीडिया ने बताया की गांव में सामूहिक रूप से यह निर्णय लिये गये है और इन्हे सख्ती से लागू करवाया जायेगा।
आदिवासी एक्ट पेसा के अंतर्गत आदिवासी ग्राम सभाओं को सरकार ने यह अधिकार दे दिये है कि अब वे अपने गांव के विकास और पंरम्पराओं को बनाये रखने के लिये अपने निर्णय स्वंय मिलकर कर सकते है इसके बाद से झाबुआ और आलिराजपुर जिलों में अब आदिवासी ग्राम सभाओं में इस प्रकार के निर्णय लिये जाने लगे है। जोकि आदिवासी परिवेश में बदलाव एवं सामूहिक निर्णय को उजागकर करते है।
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