चेन्नई: भारत में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पटाखों पर जारी आदेश के बाद अब इसका प्रभाव धीरे धीरे पूरे देश में देखने मिल रहा है। हाल में तमिलनाडु सरकार ने भी इसी आदेश का पालन करते हुए शुक्रवार को कहा कि लोगों को दीवाली पर सुबह छह से सात बजे और शाम को सात से आठ बजे तक पटाखे फोड़ने की अनुमति दी जाएगी। वहीं सरकार ने पटाखे फोड़ने के संबंध में कुछ दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं जिसमें कुछ खास तरह के पटाखे नहीं फोड़ना शामिल है।
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जानकारी के अनुसार बता दें कि तमिलनाडु सरकार द्वारा जारी सूचना में बताया गया कि राज्य के लोगों से कम डेसीबल वाले और कम प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे फोड़ने की अपील की गई है और इसके अलावा लोगों से अस्पतालों और पूजा स्थलों के समीप पटाखे नहीं फोड़ने को कहा गया है साथ ही सरकार ने कहा कि तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड त्योहार के सात दिन पहले और सात दिन बाद वायु गुणवत्ता का अध्ययन करेगा।
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गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने दीवाली पर पटाखे फोड़ने को रात में दो घंटे का समय निश्चित किया है और तमिलनाडु और पुडुचेरी जैसे दक्षिणी राज्यों में समय में बदलाव किया गया है, लेकिन इसकी अवधि दो घंटे से ज्यादा नहीं होगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दीवाली पर ग्रीन पटाखे चलाने का आदेश दिया है। जिसे सभी जगह मान्य किया गया है।
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