हाल ही में तमिलनाडु में गणेश प्रतिमा को लेकर आदेश जारी हुए हैं. जी दरअसल यहाँ गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन होगा. यहाँ लोग अपने घरों के बाहर प्रतिमा स्थापित भी कर पाएँगे. जी दरअसल हाल ही में कई शर्तों के साथ मद्रास हाई कोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी है. आप सभी जानते ही होंगे बीते दिनों ही तमिलनाडु सरकार ने कोरोना का हवाला देते हुए सार्वजनिक स्थानों पर गणेश प्रतिमा की स्थापना और विसर्जन करने पर रोक लगा दी थी.
ऐसे में अब हाई कोर्ट ने कहा है कि किसी तरह की शोभा यात्रा निकालने और सामूहिक विसर्जन पर प्रतिबंध जारी रहेगा. इसके अलावा कहा गया है विसर्जन के दौरान महामारी से संबंधित हर तरह के दिशा-निर्देशों का पालन भी करना होगा. तमिलनाडु सरकार के आदेश के खिलाफ दायर करवाई गई याचिका पर सुनवाई करते हुए दो सदस्यीय पीठ ने कहा कि, 'धार्मिक उत्सव मनाए जाने जरूरी हैं और किसी भी समुदाय को इससे रोका नहीं जा सकता.'
वैसे इससे पहले राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए एडवोकेट जनरल विजय नारायण ने कहा कि, 'राहत देने से अव्यवस्था होगी. नियम और क़ानूनी की अनदेखी होगी. ऐसे मौकों पर काफी भीड़ इकट्ठा होती है और उसे नियंत्रित करना मुश्किल होगा.' इन दलीलों को नकार दिया गया है और पीठ ने कहा कि, 'विसर्जन धार्मिक उत्सव है और लोगों को इससे दूर नहीं किया जा सकता है. लेकिन इस बार विसर्जन में भीड़ नहीं होगी बल्कि एक ही व्यक्ति को विसर्जन करने की अनुमति होगी.'
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