तमिलनाडु सरकार ने दिया रिटायर्ड नौकरशाहों को आजीवन ‘तोहफा’

तमिलनाडु सरकार ने दिया रिटायर्ड नौकरशाहों को आजीवन ‘तोहफा’
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इन दिनों देश भर में राज्य सरकारें राजस्व की कमी के संकट से उबरने की कोशिश में लगी हुईं हैं. ऐसे में आप जानते ही होंगे कि कोरोना महामारी के नियंत्रण को लेकर होने वाला खर्च काफी अधिक हो गया है. इन सभी के बीच तमिलनाडु सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. जी दरअसल यहाँ रिटायर्ड टॉप नौकरशाहों (मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव रैंक शामिल) को ‘तोहफा’ देने के बारे में कहा गया है. बीते 22 जुलाई को तमिलनाडु के वर्तमान मुख्य सचिव के. षणमुगम ने राज्य के रिटायर्ड मुख्य सचिवों और रिटायर्ड अतिरिक्त मुख्य सचिवों को आधिकारिक तौर पर एक पत्र लिखा.

बताया जा रहा है इस पत्र में लिखा गया है कि 'राज्य सरकार ने रिटायर्ड मुख्य सचिवों और रिटायर्ड अतिरिक्त मुख्य सचिवों के लिए प्रति माह 10,000 रुपए का घरेलू सहायता भत्ता देने का फैसला किया है.' जी दरअसल इस NMR (नॉमिनल मस्टर रोल) का सीधे शब्दों में यह अर्थ है कि राज्य सरकार जीवनपर्यंत रिटायर्ड टॉप बाबुओं के डॉमेस्टिक हेल्प की मद पर होने वाले सालाना 1.20 लाख रुपए के खर्च को उठाएगी. इसी के साथ ही साथ यह भुगतान तमिलनाडु के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की ओर से उठाया जाएगा. आपको बता दें कि इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए रिटायर्ड टॉप अधिकारियों को चेन्नई में पीडब्लूडी के चीफ इंजीनियर को एक पत्र लिखना होगा. उसमे उन्हें उनके आधार कार्ड और बैंक खाते की जानकारी लिखनी होगी जिसे NMR के तहत डॉमेस्टिक हेल्प के तौर पर रखा जाएगा. वहीँ अगर उसे हटाकर किसी अन्य शख्स को इस काम के लिए रखा जाएगा तो समय रहते उसकी सूचना भी रिटायर्ड अधिकारी को देना जरुरी है.

बताया जा रहा है रिटायर्ड अधिकारियों से पत्र प्राप्त होने पर पीडब्ल्यू विभाग NMR रजिस्टर में प्रासंगिक प्रविष्टियां करेगा. उसके बाद वह यह सुनिश्चित करेगा कि 'हर महीने की 5 तारीख से पहले संबंधित खाते में पैसे का भुगतान हो जाए.' इसी के साथ रिटायर्ड अधिकारी जो किसी भी सरकारी क्षेत्र में या वैधानिक आयोगों में पुन: रोजगार पर नियुक्त किए जाते हैं, उन्हें यह लाभ हमेशा मिलेगा. वह उस संगठन से डॉमेस्टिक हेल्प के वेतन का क्लेम कर सकेंगे जिन्होंने उन्हें दोबारा रोजगार दिया है. इसके आलावा कहा गया है कि वर्तमान मुख्य सचिव के. षणमुगम भी शीघ्र ही अपने इस आदेश के लाभार्थी हो जाएंगे. वह तीन महीने के सेवा विस्तार पर हैं. वहीँ सरकारी आदेश में यह बात आई है कि रिटायर्ड अधिकारियों का भुगतान मद्रास हाई कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीशों के संबंध में की गई व्यवस्था के समान होगा.

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