हाल ही में अपराध का एक मामला मध्यप्रदेश के मुरैना जिले से सामने आया है. इस मामले में एक अदालत ने एक किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी एक कथित तांत्रिक को उम्रकैद की सजा सुनाई है. जी हाँ, खबरों के मुताबिक मध्यप्रदेश के मुरैना जिले की एक अदालत ने एक किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी एक कथित तांत्रिक को उम्रकैद की सजा सुना दी है. वहीं अभियोजन पक्ष के अनुसार भिंड जिले के ऊमरी थाना क्षेत्र के ग्राम बकरा ढोचरा निवासी कथित तांत्रिक कल्लू बघेल 25 सितंबर 2018 को सिहोनियां थाना क्षेत्र के ग्राम मानपुर रजपूती आया.
इस मामले में मिली खबरों के मुताबिक आरोपी तांत्रिक को गांव के एक व्यक्ति ने अपनी बेटी की झाड़-फूंक करने को कहा और इसी बात का फायदा उठाकर आरोपी कल्लू बघेल उस किशोरी को अपने साथ अपने गांव ले गया. उसके बाद आरोपी ने किशोरी के साथ कई बार दुष्कर्म किया और उसे अगवा कर दिल्ली लेकर चला गया. वहां के बाद आरोपी ने उससे फिर दुष्कर्म किया और फिर किशोरी को भिंड लेकर चला गया. वहीं भिंड में मौका पाकर किशोरी उसके कब्जे से भाग निकली और किशोरी ने थाने में जाकर अपने सतह हुई घटना की शिकायत की.
वहीं सिहोनिया थाना पुलिस ने कथित तांत्रिक के खिलाफ दुष्कृत्य का मामला दर्ज कर अभियोजन अम्बाह द्वितीय अपर सत्र न्यायालय में पेश किया और न्यायाधीश डॉक्टर धर्मेंद्र टाडा ने साक्ष्यों के आधार पर कल कल्लू बघेल को दुष्कृत्य का दोषी करार देते हुये उसे उम्रकैद की सजा सुना दी है.
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