इंदौर: बीते दिनों कोरोना वायरस के प्रकोप की वजह से संदिग्ध लोगों की जांच करने गए स्वास्थकर्मी पर हमला हुआ था. बता दें कि अब उस पत्थरबाजी मामले में नई खबर सामने आई है. जिसमें टाटपट्टी बाखल में कोरोना संक्रमितों के सैंपल लेने गए डाक्टर्स व स्टाफ पर पत्थरों से हमला करने वाले तीन आरोपियों को जमानत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है. दो दिन पहले इनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी हो गई थी. कोर्ट ने कहा कि अभी जमानत देने का कोई कारण नजर नहीं आ रहा.
इस मामले को लेकर एजीपी अभिजीत सिंह राठौर के अनुसार आरोपी साहवेज पिता रईस उसका भाई नावेद, साजेब पिता आबिद ने जमानत के लिए अर्जी दायर की थी. अर्जी में उल्लेख किया था कि तीनों के खिलाफ कहीं कोई दूसरा अपराध नहीं है.
स्वास्थ्यकर्मी पर हमला करने वाले मूल रूप से इंदौर के रहवासी हैं. केस दर्ज होने के बाद लगभग दो महीने उन्हें जेल में हो चुके हैं. शर्तों के साथ जमानत दी जाना चाहिए. एजीपी राठौर ने आपत्ति ली कि संक्रमण के इस दौर में डाॅक्टर्स मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं. ऐसे में जमानत मिली तो अधिकारी, कर्मचारी, डाॅक्टर्स का मनोबल गिरेगा. इन्हें जमानत का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए. उल्लेखनीय है कि कलेक्टर ने इनके खिलाफ रासुका भी लगाई थी.
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