कोटा के स्कूल में टीचर ने 12वीं की छात्रा से की छेड़खानी, हुआ गिरफ्तार

कोटा के स्कूल में टीचर ने 12वीं की छात्रा से की छेड़खानी, हुआ गिरफ्तार
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कोटा: राजस्थान के कोटा के एक गांव में सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के एक अध्यापक को 12वीं की छात्रा से छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. एक पुलिस अफसर ने बताया कि शुक्रवार को अपराधी को पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया गया. घटना जिले के सुकेत थाना क्षेत्र के जुल्मी गांव के सरकारी विद्यालय में हुई. इस विद्यालय को 'प्रधानमंत्री श्री स्कूल' की विशेष श्रेणी के तहत चुना गया था. राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने घटना का संज्ञान लिया तथा शिक्षक को सस्पेंड करने के आदेश जारी किए. उन्होंने मामले में वक़्त पर कार्रवाई न करने के लिए स्कूल प्रधानाचार्य को सस्पेंड करने का भी आदेश दिया है.

सुकेत थाने के SHO रघुवीर सिंह ने शुक्रवार को बताया कि 17 वर्षीय छात्रा द्वारा लेक्चरर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराए जाने के पश्चात् आरोपी वेद प्रकाश बैरवा (32) को बृहस्पतिवार को गिरफ्तार कर लिया गया. SHO ने बताया कि नाबालिग ने आरोप लगाया है कि अपराधी ने उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करने का प्रयास किया तथा कुछ मौकों पर जबरन उसका हाथ भी पकड़ा. तत्पश्चात, छात्रा ने इस मामले की शिकायत अपनी क्लास टीचर एवं प्रिंसिपल से की. वहीं, जब स्कूल ने लड़की की परेशानी का समाधान नहीं किया तो उसने अपने माता-पिता को बताया.

तत्पश्चात, बृहस्पतिवार को वे मामले पर चर्चा करने के लिए स्कूल पहुंचे, लेकिन प्रिंसिपल एवं आरोपी अध्यापक ने कथित तौर पर उन पर गुस्सा निकाला तथा उन्हें वहां से भगा दिया. वहीं, यह खबर फैलते ही सैकड़ों के आंकड़े में गुस्साए ग्रामीण स्कूल में प्रदर्शन करने पहुंच गए, जहां स्कूल स्टाफ ने भीड़ को देखकर स्वयं को एक कमरे में बंद कर लिया. इस के चलते गुस्साए ग्रामीणों ने स्कूल परिसर में करीब ढाई घंटे तक हंगामा किया, जबकि छात्रा कथित तौर पर जूतों की माला लेकर बाहर इंतजार करती रही. हंगामे की सूचना पर स्थानीय पुलिस की टीम स्कूल पहुंची एवं उग्र भीड़ को देखकर दो अन्य थानों से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया. फिर अपराधी लेक्चरर को पुलिस थाने ले जाया गया. SHO सिंह ने बताया कि बैरवा को शुक्रवार को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 74 (महिला की गरिमा को भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) एवं यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा 11 और 12 के तहत गिरफ्तार किया गया.

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