टीचर करता था मासूम बच्चियों का यौन शोषण, अब HC ने सुनाई ये सजा

टीचर करता था मासूम बच्चियों का यौन शोषण, अब HC ने सुनाई ये सजा
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रत्नागिरी: महाराष्ट्र के एक सरकारी विद्यालय में मासूम स्कूली छात्राओं का यौन शोषण करने के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दोषी पाए गए टीचर को मिली 5 वर्ष कैद की सजा को बरकरार रखा है. रत्नागिरी के एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक को दोषी पाए जाने के बाद निचली न्यायालय ने 5 वर्ष कैद की सजा सुनाई थी. उसे क्लास वन और टू की 3 छात्राओं के यौन उत्पीड़न के लिए आरोपी ठहराया गया था.

जस्टिस किशोर कांत की पीठ ने रत्नागिरी अदालत के आदेश के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसमें टीचर की सजा को बरकरार रखा गया. अदालत ने अपराधी को POCSO एक्ट के तहत आरोपी ठहराया था. जिस टीचर को दोषी ठहराया गया था वो पिछले 14 वर्षों से विद्यालय में कार्यरत था. स्कूल तकरीबन 50 लोगों की एक छोटी सी बस्ती में स्थित था तथा उस विद्यालय में सिर्फ 6 छात्र पढ़ते थे. प्राप्त एक रिपोर्ट के अनुसार, 24 दिसंबर 2021 को आरोपी शिक्षक ने लड़कियों को ड्रेस दी और घर जाकर इसे पहनने को कहा. उनका घर बहुत पास में ही था इसलिए जब लड़कियां वापस आईं, तो शिक्षक ने लड़कों को बाहर जाने के लिए कहा और लड़कियों को क्लास के अंदर आने के लिए कहा. रिपोर्ट के अनुसार, जब लड़कियां अंदर आईं तो टीचर ने उनकी यूनिफॉर्म उतार दी तथा उनके प्राइवेट पार्ट्स को गलत तरीके से छुआ.

पुलिस ने लड़कियों और लड़कों के बयान भी दर्ज किए थे, जिन्होंने यह भी पुष्टि की थी कि जब शिक्षक ने 3 लड़कियों को अंदर बुलाया था तथा उन्हें बाहर जाने के लिए कहा था. अगले दिन जब घरवालों ने टीचर को स्कूल जाते देखा तो बच्चों को भी जाने के लिए कहा, किन्तु जब लड़कियों ने जाने से मना कर दिया, तब परिजनों को घटना की खबर हुई. हालाँकि, घटना के 15 दिन बाद FIR दर्ज की गई थी. परिजनों के अनुसार, जब उन्हें घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने पहले गांव के सरपंच से शिकायत की तथा उसके पश्चात् शिक्षा विभाग में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. फिर 8 जनवरी 2022 को FIR दर्ज की गई. टीचर पर लगाए गए आरोप सही पाए गए जिसके बाद उन्हें निचली न्यायालय ने 5 वर्ष जेल की सजा सुनाई थी. फिर दोषी टीचर ने इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी लेकिन उसे वहां से भी झटका लगा है.

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