इस मामले में योगी सरकार को हाईकोर्ट से मिली राहत

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हाई कोर्ट ने डेढ़ साल से लंबित परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती के मामले में सरकार के पक्ष को सही ठहराकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बड़ी राहत दी है. अभ्यर्थियों के साथ सरकार के लिए यह फैसला इसलिए भी अहमियत रखता है क्योंकि योगी राज में शिक्षकों की यह सबसे बड़ी भर्ती है. सरकार के लिए सुकून की वजह इसलिए भी है क्योंकि इस मामले में हाई कोर्ट का पहला फैसला उसके खिलाफ गया था. इस फैसले के विरुद्ध उसने विशेष अपील दायर की थी जिसका निर्णय उसके पक्ष में आया. 

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आपकी जानकारी के लिए बात दे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि 69 हजार शिक्षकों की भर्ती शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी. बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ.सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा कि कोर्ट के आदेश के अनुसार तय समय में भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

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इसके अलावा परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 69000 पदों पर भर्ती के लिए एक दिसंबर 2018 को शासनादेश जारी हुआ था. इसके क्रम में सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, प्रयागराज ने पांच दिसंबर 2018 को सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए विज्ञप्ति जारी की थी. शिक्षकों की भर्ती के लिए छह जनवरी 2019 को लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया.

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