तेलंगाना सरकार ने लोगों के बोझ को कम करने के लिए की अहम् घोषणा

तेलंगाना सरकार ने लोगों के बोझ को कम करने के लिए की अहम् घोषणा
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संपत्ति करदाताओं के बोझ को कम करने के लिए, तेलंगाना राज्य सरकार ने राज्य में संपत्ति कर में 50 प्रतिशत छूट की घोषणा की है। यह छूट उन लोगों पर लागू होगी, जो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (GHMC) में सालाना 15,000 रुपये तक का टैक्स देते हैं और अन्य नगरपालिकाओं में 10,000 रुपये तक के हैं। निर्णय से शहर की सीमा में लगभग 13 लाख संपत्ति मालिकों को लाभ होने की उम्मीद है।

नगरपालिका प्रशासन मंत्री के टी रामाराव ने शनिवार को दीवाली उपहार के रूप में कर राहत की घोषणा की। उन्होंने कहा कि कर छूट वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए लागू होगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर संपत्ति कर मालिकों ने पहले ही इस वर्ष के लिए कर का भुगतान किया है, तो राशि, यानी। 50 प्रतिशत संतुलन, अगले वित्तीय वर्ष में समायोजित किया जाएगा। रामा राव ने कहा कि सरकार ग्रेटर हैदराबाद क्षेत्र में हाल ही में बाढ़ पीड़ितों को 10,000 रुपये की राहत देना जारी रखेगी। उन्होंने लोगों से Mee Seva केंद्रों में अपना नाम पंजीकृत करने और लाभ प्राप्त करने के लिए बैंक विवरण प्रदान करने की अपील की।

इसके अलावा, राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान सफाई कर्मचारियों की मासिक तनख्वाह 14,500 रुपये से बढ़ाकर 17,500 रुपये कर दी। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के आगामी चुनावों के मद्देनजर कर छूट दी गई थी। राज्य चुनाव आयोग ने पहले ही चुनाव की व्यवस्था शुरू कर दी है और जल्द ही अधिसूचना जारी होने की उम्मीद है।

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