तेलंगाना हाईकोर्ट ने हनुमान जयंती शोभा यात्रा के लिए अहम फैसला दिया है। बता दें कि एचसी ने हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा के आयोजन की अनुमति प्रदान की थी जो 27 अप्रैल को मनाई जाएगी। हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में विहिप और बजरंग दल द्वारा नियमित रूप से आयोजित की जाने वाली विशाल रैलियों को कोरोना दूसरी लहर के कारण जुलूस के आयोजन के लिए हैदराबाद पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया था।
तत्पश्चात, उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने कल शोभा यात्रा के लिए सशर्त अनुमति दे दी। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि उन्हें गोलिगुदड़ा के राम मंदिर मंदिर से और सिकंदराबाद स्थित ताड़ीबंध के हनुमान मंदिर तक रैली आयोजित करने की अनुमति दी गई थी।
सख्त राइडर में हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि रैली में 21 से ज्यादा लोग हिस्सा न लें। कोर्ट ने यह भी कहा कि जुलूस में बाइक पर सवार केवल एक व्यक्ति ही हिस्सा लें। जुलूस सुबह साढ़े नौ बजे शुरू होकर दोपहर डेढ़ बजे तक समाप्त होना चाहिए। हालांकि विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के कोरोना नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए। शोभा यात्रा खत्म होने के बाद किसी भी सभा की अनुमति भी नहीं दी गई।
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