इस शहर में सार्वजनिक स्थानों में थूकने पर लगी रोक, अगर किया उल्लंघन तो होगी कड़ी कार्रवाई

इस शहर में सार्वजनिक स्थानों में थूकने पर लगी रोक, अगर किया उल्लंघन तो होगी कड़ी कार्रवाई
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हैदराबाद: चीन के वुहान शहर से फैलना शुरू हुए कोरोना वायरस ने इन दिनों पूरी दुनिया में अपना आतंक फैला रखा है. कोरोना वायरस ने भारत में भी कहर बरपा रखा है. तेलंगाना भी इसके कहर से नहीं बचा है. गुरुवार को तेलंगाना में कोरोना वायरस के 18 नए केस दर्ज किए गए हैं. इसके अलावा कोरोना संक्रमित एक मरीज की मौत भी हो गई थी. इसी को ध्यान में रखते हुए हैदराबाद में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर पाबंदी लगा दी गई है.

हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर आईपीएस अंजनी कुमार ने इस बीच ट्वीट करते हुए कहा है कि, "संक्रामक बीमारी कोविड- 19 के खतरे को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर रोक लगा दी गई है. अगर कोई भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है तो वह U/S 188 आईपीसी और 269 आईपीसी (संज्ञेय अपराध) की सजा के लिए उत्तरदायी है. इस अपराध में फोटोग्राफी, वीडियो ग्राफी, सीसीटीवी फुटेज या चश्मदीद गवाह साक्ष्य होंगे."

तेलंगाना राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमित मामलों की संख्या 471 तक पहुंच चुकी है. सूबे में अब तक 12 लोग इस जानलेवा वायरस की वजह से अपनी जान गँवा चुके हैं. राज्य में फिलहाल कोरोना के 414 मरीज हैं जिनका उपचार चल रहा है. तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री ई राजेंद्र ने कहा कि यदि तबलीगी जमात नहीं होती, तो तेलंगाना कोरोना वायरस के प्रकोप से मुक्त हो जाता. राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य में किसी तरह के कम्यूनिटी ट्रांसफर का कोई मामला नहीं है.

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