कोरोना वायरस संक्रमण दर राज्यों सरकार के तनाव को बढ़ा रही है। यहाँ यह ध्यान दिया जाता है कि तेलंगाना में भी कोरोना संक्रमण दर दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सोमवार के अनुसार लगभग 6000 मामलों की रिपोर्टिंग की गई। इस श्रृंखला को तोड़ने के लिए, MHA ने कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण के लिए दिशानिर्देश जारी करते हुए राज्यों को कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए स्थानीय प्रतिबंध लगाने का प्रावधान किया।
तो यहां तेलंगाना सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए एक और उपाय के रूप में आज 20 अप्रैल की रात से 30 अप्रैल 2021 तक की अवधि के लिए राज्य में रात के कर्फ्यू को सुबह 9 बजे से शाम 5.00 बजे तक लागू करने का निर्णय लिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज मंगलवार को जारी होने वाले सभी कार्यालय, फर्म, दुकानें, प्रतिष्ठान, रेस्तरां आदि रात 8 बजे तक बंद रहेंगे। इसमें सभी थिएटर, मल्टीप्लेक्स, होटल, भोजनालयों, पब, क्लब शामिल होंगे।
हालाँकि, अस्पताल, डायग्नोस्टिक लैब, फ़ार्मेसीज़ और निम्नलिखित जैसी आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति से निपटने वाले: आइए हम बताते हैं कि नाईट कर्फ्यू के दौरान जिन सेवाओं की अनुमति है, वे हैं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण और केबल सेवाएं, आईटी और आईटी-सक्षम सेवाएं। ई-कॉमर्स के माध्यम से सभी सामानों की डिलीवरी। पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोलियम और गैस आउटलेट पानी की आपूर्ति और स्वच्छता। सभी आम जनता का आंदोलन सुबह 9.00 बजे से प्रतिबंधित रहेगा। यहाँ यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि रात के कर्फ्यू के उपरोक्त प्रावधान तुरंत लागू होंगे और 5.00 मई, 1 मई 2021 तक लागू रहेंगे। कर्फ्यू नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और धारा 51 के तहत 60 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। आईपीसी के 188 और साथ ही आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 सहित अन्य कानून लागो किया गया था।
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