भारत सरकार ने दूरसंचार अधिनियम 2023 को लागू किया है, जिसके तहत सिम कार्ड के इस्तेमाल से जुड़ी धोखाधड़ी और घोटालों पर लगाम लगाने के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं। ये नए नियम खास तौर पर इस बात पर ध्यान देते हैं कि कोई व्यक्ति कितने सिम कार्ड रख सकता है और इन नियमों का उल्लंघन करने पर क्या जुर्माना लगेगा।
जारी किये जाने वाले सिम कार्ड की सीमा
दूरसंचार अधिनियम 2023 के तहत, किसी व्यक्ति के पास कितने सिम कार्ड हो सकते हैं, यह उसके निवास स्थान पर निर्भर करता है। जम्मू और कश्मीर, असम और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों (एलएसए) में रहने वाले व्यक्तियों के लिए, यह सीमा छह सिम कार्ड है। यह प्रतिबंध इन क्षेत्रों की संवेदनशील प्रकृति के कारण है। इसके विपरीत, देश के अन्य हिस्सों में रहने वाले लोग अपने नाम पर जारी किए गए नौ सिम कार्ड तक रख सकते हैं।
नियम उल्लंघन पर भारी जुर्माना
अधिनियम में सिम कार्ड की निर्धारित सीमा से अधिक सिम कार्ड रखने वालों के लिए कठोर दंड का प्रावधान है। यदि किसी व्यक्ति के पास अनुमति से अधिक सिम कार्ड पाए जाते हैं, तो उस पर दूरसंचार अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें ₹50,000 तक का जुर्माना शामिल है। बार-बार उल्लंघन करने वालों पर ₹2 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
इसके अलावा, धोखाधड़ी, घोटाले या अन्य अवैध तरीकों से सिम कार्ड हासिल करने पर कठोर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अपराधियों को तीन साल तक की कैद, 50 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
सिम कार्ड धोखाधड़ी से खुद को सुरक्षित रखें
अक्सर लोग इस बात से अनजान होते हैं कि साइबर अपराधी उनके नाम से जारी किए गए सिम कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह जांचने के लिए कि क्या कोई और आपके नाम से सिम कार्ड का इस्तेमाल कर रहा है, सरकारी पोर्टल पर जाएँ। आवश्यक जानकारी दर्ज करें और अपने फ़ोन पर भेजे गए OTP को दर्ज करके सत्यापन प्रक्रिया पूरी करें। एक बार सत्यापित होने के बाद, एक नया पेज आपके आधार कार्ड से जुड़े सभी मोबाइल नंबर प्रदर्शित करेगा, जिससे आप अपने नाम पर जारी किए गए किसी भी अनधिकृत सिम कार्ड की पहचान कर सकेंगे। इन उपायों का उद्देश्य सुरक्षा को बढ़ाना और सिम कार्ड के दुरुपयोग को रोकना है, जिससे भारत में सभी के लिए एक सुरक्षित दूरसंचार वातावरण सुनिश्चित हो सके।
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