नहीं हो पायेगा कॉल ड्राप पर मुआवजे का नियम लागू

नहीं हो पायेगा कॉल ड्राप पर मुआवजे का नियम लागू
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देश में कॉल ड्राप के मामले में जहाँ एक तरफ सरकार का रुख गरम है तो वहीँ कंपनियां भी पीछे नहीं हट रही है. गौरतलब है कि सरकार ने कुछ समय पहले ही यह घोषणा की थी कि यदि एक दिन में किसी नेटवर्क के तीन से ज्यादा कॉल ड्राप होते है तो उस नेटवर्क की कम्पनी को प्रत्येक कॉल ड्राप के लिए ग्राहक को 1 रूपये का मुआवजा देना होगा.

लेकिन हल ही में इस मामले में ब्रोकरेज कंपनी यूबीएस सिक्यॉरिटीज ने यह उम्मीद जताई है कि यह नियम इतनी आसानी से लागु नहीं होने वाला है. क्योकि टेलीकॉम कंपनियां इस मामले में शांत नहीं बैठने वाली है और फ़िलहाल इन कम्पनियों से यह उम्मीद है कि वे क़ानूनी रास्ता अपनाते हुए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकार (TRAI) को चुनौती देंगी.

साथ ही यूबीएस ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि फ़िलहाल इस नियम के क्रियान्वन में काफी व्याहारिक परेशानियां सामने आ रही है इस कारण ऐसा नही लग रहा है कि यह नियम जल्दी ही लागु होने वाला है. मामले में ही यह बात भी कही गई है कि TRAI के द्वारा भी 2 फीसदी कॉल ड्राप की अनुमति दी गई जिसके कारण भी इस नियम पर फ़िलहाल लगाम लग सकती है.

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