'किसानों से कहो अपनी ट्रेक्टर-ट्राली हटाएँ..', कई महीनों से बंद हाईवे पर बोला सुप्रीम कोर्ट

'किसानों से कहो अपनी ट्रेक्टर-ट्राली हटाएँ..', कई महीनों से बंद हाईवे पर बोला सुप्रीम कोर्ट
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा से कहा है कि वे किसानों के प्रदर्शन के दौरान हाइवे पर जमे ट्रैक्टर-ट्रॉली को हटाने के लिए समझौता करें और सड़कें खोले। कोर्ट ने दोनों राज्यों को निर्देशित किया है कि वे आपस में बातचीत करें और किसानों को हाइवे खोलने के लिए मनाने की कोशिश करें।

22 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन और बंद हाइवे के मुद्दे पर सुनवाई की। कोर्ट ने बताया कि एक सप्ताह के भीतर एक कमिटी का गठन किया जाएगा, जो किसानों के मुद्दों की जांच करेगी। कोर्ट ने यह भी निर्देशित किया कि पंजाब और हरियाणा दोनों राज्य अपनी समस्याएं कमिटी के सामने रखें, जिससे समाधान आसान हो सके।

पंजाब ने कोर्ट को सूचित किया कि किसान हाइवे खोलने के लिए तैयार हैं, लेकिन वे ट्रैक्टर-ट्रॉली के साथ ही प्रदर्शन करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ट्रैक्टर-ट्रॉली को हटाने की दिशा में कदम उठाए जाने चाहिए। इसके साथ ही, कोर्ट ने अम्बाला और पंजाब के पुलिस अधिकारियों को मिलकर बातचीत करने का निर्देश दिया। हरियाणा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश पर असंतोष व्यक्त किया है, जो कि किसानों के दिल्ली पहुंचने की संभावना को लेकर चिंता जताता है।

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