'MP के पुलिस थानों में नहीं बनेंगे मंदिर', HC ने जारी किया आदेश

'MP के पुलिस थानों में नहीं बनेंगे मंदिर', HC ने जारी किया आदेश
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भोपाल: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में पुलिस थानों में बनाए जा रहे मंदिरों के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की गई है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत एवं जस्टिस विवेक जैन की बेंच ने मध्य प्रदेश के सभी पुलिस थानों में मंदिरों के निर्माण पर पाबंदी लगा दी है। साथ ही, बेंच ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर उत्तर मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी।

प्राप्त खबर के अनुसार, जबलपुर निवासी एडवोकेट ओपी यादव द्वारा दायर की गई याचिका में पुलिस थाना परिसर में किए जा रहे मंदिर निर्माण को चुनौती दी गई है। इस पर सोमवार को सुनवाई हुई। उच्च न्यायालय की बेंच ने थानों में मंदिरों के निर्माण पर पाबंदी लगा दी है तथा मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव, गृह विभाग के प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन के प्रमुख, डीजीपी, जबलपुर के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक समेत चार पुलिस थानों—सिविल लाइंस, विजय नगर, मदन महल और लार्डगंज—को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अधिवक्ता ओपी यादव की याचिका में सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक स्थलों के निर्माण पर प्रतिबंध की मांग की गई है। 

याचिका में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक निर्माण पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था, जिसमें पुलिस थाने भी शामिल हैं। इसके बावजूद, मध्य प्रदेश के कई थानों में मंदिरों का निर्माण हो रहा है, जो सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन है तथा इस पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए। याचिका में जबलपुर जिले के चार थानों में बने मंदिरों की तस्वीरें भी संलग्न की गई हैं, जिसमें सिविल लाइंस, मदन महल, लार्डगंज तथा विजय नगर सम्मिलित हैं। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि थाना परिसरों से सभी मंदिरों को तुरंत हटाया जाए। इसके साथ ही, यह भी बताया गया है कि मध्य प्रदेश में जितने नए पुलिस थाने बनाए जा रहे हैं, उन सभी में मंदिरों का निर्माण किया जा रहा है। याचिकाकर्ता ने संबंधित थाना प्रभारियों के खिलाफ सिविल सर्विस नियमों के तहत कार्रवाई की भी मांग की है। प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात् बेंच ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता की तरफ से वकील सतीश वर्मा, अमित पटेल और ग्रीष्म जैन ने पक्ष रखा।

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