टेरर फंडिंग मामला: हाफिज सईद के खिलाफ फिर टला फैसला, अब 18 फ़रवरी को होगी सुनवाई

टेरर फंडिंग मामला: हाफिज सईद के खिलाफ फिर टला फैसला, अब 18 फ़रवरी को होगी सुनवाई
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लाहौर: लाहौर की आतंकवाद-रोधी अदालत (ATC) ने मंगलवार को मुंबई में हुए आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद से संबंधित दो मामलों की सुनवाई 18 फरवरी तक स्थगित कर दी है. सईद प्रतिबंधित जमात-उद-दावा का सरगना है. द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, ATC  शुरुआत में जमात के आका के खिलाफ आठ फरवरी को फैसला सुनाने वाली थी. 

जस्टिस कासिम खान के नेतृत्व में दो सदस्यीय पीठ अब 18 फरवरी को मामले की सुनवाई कि जाएगी. डॉन न्यूज ने अपनी खबर में बताया है कि, सईद पर आतंक वित्तपोषण, धनशोधन, अवैध रूप से भूमि हड़पने सहित 29 मामलों में केस चल रहा है. छह फरवरी को उनके खिलाफ दो केसों में फैसला सुरक्षित रख लिया गया था. आठ फरवरी को, ATC ने टेरर फंडिंग से जुड़े मामलों में अपना फैसला सुनाने में देरी कर दी और 11 फरवरी को फैसला सुनाने से पहले सभी पक्षों की तरफ से बहस सुनने का फैसला किया.

दोनों मामलों में अदालत ने 23 गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए हैं. आपको बता दें कि हाफ‍िज सईद ने फैसला टालने के लिए एक नई चाल चली थी. वहीं उसने बीते शनिवार यानी 8 फरवरी 2020 को एटीसी अदालत के समक्ष एक आवेदन दिया जिसमें गुहार लगाई गई है कि उसके खिलाफ चल रहे आतंकी फंडिंग के सभी मामलों को क्‍लब कर दिया जाए और दोनों मामलों की संयुक्‍त सुनवाई के बाद ही फैसला सुनाया जाए.

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