रांची: शनिवार को झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले की एक कोर्ट ने 4 वर्ष पूर्व एक नाबालिग युवती से दुष्कर्म के मामले में 3 व्यक्तियों को 25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसी के साथ कोर्ट ने हर पर 80 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अर्थदंड की अदायगी न करने पर उन्हें 3 सालों का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-5 तथा स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार उपाध्याय ने मंगलवार को मामले में शिव कुमार महतो, इंद्रपाल सैनी तथा श्रीकांत को अपराधी ठहराया, इसके पश्चात् अपराधी के लिए शनिवार को सजा की घोषणा की गई। पुलिस ने जनवरी 2018 में पीड़िता के बयान पर सामूहिक दुष्कर्म की घटना दर्ज की गई थी, जो जमशेदपुर के मानगो क्षेत्र में एक आवासीय सोसायटी में नौकरानी के तौर पर काम कर रही थी। घटना में एक पुलिस उपाधीक्षक समेत 22 अन्य अपराधियों के खिलाफ तहकीकात जारी है।
वही दूसरी तरफ झारखण्ड के धनबाद जिले से एक मामला सामने आया है। जिसमे शिकायत धनबाद के झरिया थाना इलाके के टीआई कॉलोनी में रहने वाली ऋचा भैरवी ने दायर कराई है। ऋचा के अनुसार, वह पीपुल फॉर एनिमल्स संस्था से जुड़ी हैं। बीते कुछ दिनों से भैरवी नाम का एक बीमार कुत्ता उनके घर के समीप घूम रहा था। कुत्ता चलने-फिरने में असमर्थ था इसलिए ऋचा उसकी सेवा कर रही थीं। इससे खफा होकर उनके पड़ोस में रहने वाले सुबोध भारती ने कुत्ते से मारपीट की तथा उसे लहूलुहान कर दिया गया। जब ऋचा कुत्ते को बचाने गईं तो सुबोध ने उनसे भी अभद्र बर्ताव किया। उन्होंने थाने में शिकायत की, मगर पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। तत्पश्चात, ऋचा ने पीपुल फॉर एनिमल्स की अध्यक्ष मेनका गांधी को कॉल पर खबर दी। मेनका ने पुलिस को कॉल लगाया तथा आनन-फानन में FIR दर्ज की गई।
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