नहीं होगी अमेजन प्राइम इंडिया हेड की जमानत, कोर्ट ने ख़ारिज की याचिका

नहीं होगी अमेजन प्राइम इंडिया हेड की जमानत, कोर्ट ने ख़ारिज की याचिका
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बीते गुरुवार को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर और रविशंकर प्रसाद ने ओटीटी के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। ऐसे में ओटीटी कंटेट पर नियंत्रण के लिए कई नियम बनाए जा चुके हैं। इसके अलावा अली अब्‍बास जफर के न‍िर्देशन में बनी वेब सीरीज तांडव को लेकर कोर्ट ने सख्‍त रुख अपनाया है। कोर्ट ने अमेजन प्राइम इंडिया हेड की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जी हाँ, कोर्ट का कहना है कि, 'अभिव्यक्ति के नाम पर हिंदू देवी-देवताओं का अपमान नहीं किया जा सकता।'

केवल इतना ही नहीं बल्कि कोर्ट ने यह भी कहा है कि, 'सभी धर्मों का सम्मान संविधान निर्माताओं का उद्देश्‍य था जिसे ठेस नहीं पहुंचाई जा सकती है।' जी दरअसल अमेजन प्राइम की इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्र‍िम जमानत की अर्जी लगाई गई थी, लेकिन कोर्ट ने उसे ख़ारिज कर दिया है। आप सभी को बता दें कि कोर्ट ने 4 फरवरी को अग्रिम जमानत पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। वहीं कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखने तक अपर्णा पुरोहित की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। इसी के साथ लखनऊ में उनके बयान दर्ज हुए थे।

बात करें तांडव के बारे में तो इस वेब सीरीज में हिंदू देवी-देवताओं का उपहास उड़ाया गया था। उसी के बाद इसके संबंध में शिकायत दर्ज हुईं थीं। उन शिकायतों को देखते हुए अमेजन प्राइम वीडियो से इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगा गया था। इसी के साथ यह भी कहा गया है कि वेब सीरीज के पहले एपिसोड में हिंदू देवी-देवताओं का गलत चित्रण किया गया है जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं।

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