लड़के ने मारी आंख, कोर्ट बोला- 'इसके लिए तो उम्र कैद की सजा भी कम'

लड़के ने मारी आंख, कोर्ट बोला- 'इसके लिए तो उम्र कैद की सजा भी कम'
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मुंबई: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से एक अनोखी घटना सामने आई है। यहां एक युवक ने एक लड़की को आंख मार दी। इस अपराध के लिए अदालत ने ऐसी सजा सुनाई कि यह मामला नजीर बन गया। हालांकि, बाद में अदालत ने युवक की कम उम्र को देखते हुए सजा माफ कर दी तथा कहा कि इस अपराध के लिए उम्र कैद की सजा भी कम होगी। अदालत में यह मामला मर्यादा भंग के आरोप में आया था, जिसमें अधिकतम 5 वर्ष तक सजा का प्रावधान है।

प्राप्त खबर के अनुसार, एक लड़की ने पुलिस में शिकायत दी कि आरोपी युवक ने उसे आंख मारी थी, जिससे उसकी मर्यादा भंग हुई है। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया तथा अदालत में चार्जशीट पेश की। अदालत में दोनों पक्षों को बुलाया गया एवं बहस के चलते पीड़ित युवती द्वारा लगाए गए आरोप प्रमाणित भी हो गए। तत्पश्चात, अदालत ने इसे जघन्य केस बताते हुए कहा कि इस अपराध के लिए उम्र कैद की सजा भी कम है। अदालत ने कहा कि इस मामले में पीड़िता को मानसिक पीड़ा हुई है तथा इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

मामले में दोषी पाए जाने के बाद भी अदालत ने अपराधी युवक की उम्र का लिहाज करते हुए उसे रिहा कर दिया। साथ ही युवक को चेतावनी दी कि वह दोबारा इस प्रकार की कोई हरकत न करे। भारतीय कानून के मुताबिक, मर्यादा भंग के मामले में अधिकतम पांच वर्ष के कठोर कारावास का प्रावधान है। चूंकि आरोपी की छवि अब तक साफ रही है तथा उसके खिलाफ कोई हिस्ट्रीशीट भी नहीं है, इसलिए उसे सजा देने से भविष्य में उसकी छवि पर असर पड़ सकता है। इसी के साथ अदालत ने आरोपी पर 15 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया तथा उसे रिहा करने का आदेश दिया।

यह मामला अप्रैल 2022 का है। दक्षिण मुंबई के भायखला पुलिस थाने में दी गई शिकायत के मुताबिक, पीड़ित महिला ने बताया कि उसने पड़ोस की दुकान से कुछ सामान मंगाया था। जब दुकान पर काम करने वाला युवक उसके घर आया तथा पानी के लिए पूछा, तो अपराधी ने उसे गलत तरीके से छू लिया तथा उसे आंख मारी। पीड़िता ने कहा कि उसके शोर मचाने पर आरोपी वहां से भाग गया था। हालांकि अपराधी ने अदालत में कहा कि गलती से महिला का हाथ छू लिया था तथा उसका इरादा महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का नहीं था।

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