कोलकाता: केंद्रीय जाँच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आज शनिवार (1 अप्रैल) को बताया है कि उसने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के साथ 95 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में धन शोधन रोधी कानून (PMLA Act) के तहत कोलकाता के एक कारोबारी को अरेस्ट किया है। ED ने एक बयान में बताया है कि कौशिक कुमार नाथ को 30 मार्च को अरेस्ट किया गया था और कोलकाता में विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) कोर्ट ने उसे 10 अप्रैल तक एजेंसी की हिरासत में भेज दिया है।
जाँच एजेंसी ने अपने बयान में बताया है कि आरोपी कौशिक कुमार ने ‘जाली और मनगढ़ंत’ दस्तावेज जमा कर SBI से ऋण सुविधाओं का लाभ लिया। इसमें कहा गया है कि, 'ऋण सुविधाओं की आड़ में प्राप्त धन को कैश में निकाला गया और जिस काम के लिए लोन मंजूर हुआ था उसके अलावा किसी अन्य मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया।'
जाँच एजेंसी ने बताया कि देश के सबसे बड़े बैंक SBI के साथ लगभग 95 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई। नाथ के खिलाफ धन शोधन का मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा दाखिल कम से कम चार प्राथमिकियों और आरोप पत्रों से उपजा है। इसके साथ ही मुंबई पुलिस अपराध शाखा द्वारा उसके खिलाफ दर्ज एक केस पर भी इसमें संज्ञान लिया गया है।
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