AAP को ऑफिस खोलने के लिए केंद्र ने लुटियंस जोन में आवंटीत किया बंगला, पहले कोर्ट की जमीन पर खोल दिया था दफ्तर !

AAP को ऑफिस खोलने के लिए केंद्र ने लुटियंस जोन में आवंटीत किया बंगला, पहले कोर्ट की जमीन पर खोल दिया था दफ्तर !
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नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) को केंद्र सरकार ने एक नया अस्थायी कार्यालय आवंटित किया है। नया कार्यालय बंगला नंबर 1, रविशंकर शुक्ला लेन, नई दिल्ली में स्थित है। यह निर्णय तब लिया गया जब आप को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के कारण राउज एवेन्यू में अपना वर्तमान कार्यालय खाली करने का आदेश दिया गया। नया कार्यालय तीन साल के लिए एक अस्थायी व्यवस्था है, जबकि सरकार AAP के मुख्यालय के लिए एक स्थायी स्थान की तलाश कर रही है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अस्थायी भूमि आवंटन के लिए AAP के अनुरोध पर निर्णय लेने के लिए केंद्र को 10 दिन का समय दिया था। शुरू में, केंद्र ने चार सप्ताह का अनुरोध किया था, लेकिन अदालत ने कम समय सीमा पर जोर दिया।

AAP के अधिवक्ता ऋषिकेश कुमार ने उल्लेख किया कि उच्च न्यायालय ने 5 जून को उनके पक्ष में फैसला सुनाया था, जिसमें पार्टी दफ्तर के लिए स्थान आवंटित करने का आदेश दिया गया था। पार्टी के पास अपना वर्तमान परिसर खाली करने के लिए 10 अगस्त तक का समय है। हालांकि AAP ने दीन दयाल मार्ग पर एक स्थान को प्राथमिकता दी थी, जहां भाजपा और कांग्रेस के भी कार्यालय हैं, लेकिन वहां कोई स्थान उपलब्ध नहीं था। नतीजतन, सरकार ने इसके बजाय लुटियंस बंगला आवंटित किया। 

राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते, AAP अपने मुख्यालय के लिए 1,000 वर्ग मीटर भूमि की हकदार है। उच्च न्यायालय ने राजनीतिक दलों को सामान्य पूल आवासीय आवास (GPRA) के आवंटन के लिए दिशा-निर्देशों का हवाला दिया, जो राष्ट्रीय दलों को स्थायी स्थान सुरक्षित करने तक तीन साल तक कार्यालय के उद्देश्यों के लिए आवासीय इकाई का उपयोग करने की अनुमति देता है। उच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि आवास पूल पर दबाव के बावजूद, राष्ट्रीय दलों को कार्यालय स्थान का अधिकार है। हालांकि, मध्य दिल्ली में एक भूखंड हासिल करने का AAP का मुद्दा एक अलग मामला है। बता दें कि, AAP को दीन दयाल मार्ग पर अपना कार्यालय खाली करने के लिए कहा गया था, जो राउज एवेन्यू कोर्ट को आवंटित भूमि पर है। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका के लिए निर्धारित भूमि पर अतिक्रमण करने के लिए AAP को फटकार लगाई थी और पार्टी को 15 जून तक खाली करने का आदेश दिया था। न्यायालय ने AAP को लोकसभा चुनाव तक कार्यालय का उपयोग करने की अनुमति दी, बशर्ते कि वैकल्पिक स्थान की व्यवस्था की जाए।

AAP ने अतिक्रमण के आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि यह कार्यालय 2015 में दिल्ली सरकार द्वारा आवंटित किया गया था, जब दिल्ली में केजरीवाल की ही सरकार थी, यानी AAP सरकार ने खुद ही अपनी पार्टी दफ्तर के लिए खुद को आवंटित कर लिया था। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत भूमि और विकास कार्यालय ने न्यायालय के विस्तार के लिए भूमि को नामित किया था, जिसके कारण  AAP को यह कदम उठाना पड़ा। इससे पहले, AAP किराए के परिसर से ऑफिस चलाती थी। दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने स्थिति पर निराशा व्यक्त की, उन्होंने केंद्र पर वैकल्पिक स्थान प्रदान किए बिना AAP  को बेदखल करने का प्रयास करने का आरोप लगाया, जिससे पार्टी को उचित कार्यालय के लिए न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करनी पड़ी। उन्होंने अदालत के हस्तक्षेप का स्वागत किया, जिसके कारण केंद्र ने आखिरकार नया कार्यालय स्थान आवंटित किया।

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