'सुनवाई योग्य नहीं है हिन्दुओं का दावा..', कृष्ण जन्मभूमि मामले में SC पहुंचा मुस्लिम पक्ष

'सुनवाई योग्य नहीं है हिन्दुओं का दावा..', कृष्ण जन्मभूमि मामले में SC पहुंचा मुस्लिम पक्ष
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नई दिल्ली: मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट 5 नवंबर को एक महत्वपूर्ण सुनवाई करने जा रहा है। यह सुनवाई शाही ईदगाह कमेटी (मुस्लिम पक्ष) की ओर से दायर तीन याचिकाओं पर होगी। सुनवाई का नेतृत्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ करेगी।

मुस्लिम पक्ष ने अपनी याचिकाओं में इलाहाबाद हाईकोर्ट के कुछ फैसलों को चुनौती दी है। पहली याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस निर्णय को चुनौती दी गई है, जिसमें हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की ओर से दायर मुकदमे को सुनवाई योग्य माना था, मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये सुनवाई योग्य नहीं है। यानी मुस्लिम पक्ष इसकी जांच करवाना ही नहीं चाहता है कि वहां पहले मंदिर था या नहीं ? दूसरी याचिका में, हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें हाईकोर्ट ने मथुरा की निचली अदालत में चल रहे सभी मुकदमों को अपने पास तलब करने और उनकी सुनवाई करने का निर्णय लिया था। 

तीसरी याचिका में हाईकोर्ट के एक और आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें कोर्ट ने मथुरा विवाद से जुड़े सभी 15 मुकदमों को एक साथ जोड़कर सुनवाई करने की सहमति जताई थी। अब सुप्रीम कोर्ट इन तीनों याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जो मामले की दिशा में एक अहम कदम हो सकता है।

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