कॉलेजियम ने 'अयोग्य' लोगों को बना दिया जज ! सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हिमाचल के दो न्यायाधीश, CJI से दखल की मांग

कॉलेजियम ने 'अयोग्य' लोगों को बना दिया जज ! सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हिमाचल के दो न्यायाधीश, CJI से दखल की मांग
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शिमला: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में कॉलेजियम द्वारा दो जजों की नियुक्ति पर विवाद खड़ा हो गया है, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया गया है। राज्य के दो जिला जजों चिराग भानु सिंह और अरविंद मल्होत्रा ने हाई कोर्ट के फैसले पर आपत्ति जताई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सोलन और बिलासपुर के जिला जज चिराग भानु सिंह और अरविंद मल्होत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है कि हाई कोर्ट जज के पद के लिए उनकी अनदेखी की गई है। वे राज्य में सबसे वरिष्ठ जिला न्यायाधीश होने का दावा करते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय कॉलेजियम ने उनके बजाय अन्य, अधिक जूनियर व्यक्तियों को जज के रूप में नियुक्त कर दिया है।

दोनों न्यायाधीशों ने आरोप लगाया है कि नियुक्ति प्रक्रिया में उचित नियमों का पालन नहीं किया गया और सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों की अनदेखी की गई। उन्होंने कहा कि मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय को उनके नामों की सिफारिश की गई थी। जजों ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि CJI चंद्रचूड़ के कॉलेजियम की सिफारिश के बाद देश के कानून मंत्रालय ने भी नामों का समर्थन किया है। कानून मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय कॉलेजियम को पत्र लिखकर मल्होत्रा और सिंह के नामों पर विचार करने का आग्रह किया था।

उन्होंने आगे कहा कि उनके नाम पहली बार जुलाई 2023 में और फिर जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुझाए गए थे। हालांकि, इसके बावजूद, हिमाचल उच्च न्यायालय ने उनके नामों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए उन्हें पदोन्नत नहीं किया। मल्होत्रा और सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने उनकी जगह उनसे कनिष्ठ दो व्यक्तियों को नियुक्त किया है, जिनके बारे में उनका दावा है कि वे 'अयोग्य' हैं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय पर योग्यता की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके उत्कृष्ट ट्रैक रिकॉर्ड के बावजूद, उनके नामों को गलत तरीके से नजरअंदाज किया गया। दोनों न्यायाधीशों ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा की गई नियुक्तियों पर रोक लगाने का अनुरोध किया है और उच्चतम न्यायालय से उनके मुद्दे का समाधान खोजने का आग्रह किया है। इस मामले में CJI डीवाई चंद्रचूड़ के संभावित हस्तक्षेप की मांग की गई हैं। 

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