'बेटी ने हड़पे 78 वर्षीय मां के सारे पैसे, घर से निकाला', अब कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

'बेटी ने हड़पे 78 वर्षीय मां के सारे पैसे, घर से निकाला', अब कोर्ट ने सुनाया ये फैसला
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इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर की एक कोर्ट ने एक महिला को अपनी 78 वर्षीय मां को 3,000 रुपये मासिक गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है। महिला ने अपनी मां को कोरोना लॉकडाउन के चलते अपने घर से बाहर निकाल दिया था। 70 वर्षीय की महिला ने अपनी इकलौती बेटी के खिलाफ पारिवारिक कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पीड़िता ने इल्जाम लगाया कि उसकी 55 वर्षीय बेटी ने उसे प्रताड़ित किया तथा उसकी सारे पैसे हड़पने के पश्चात् लॉकडाउन के चलते उसे बाहर निकाल दिया था।

अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश माया विश्वलाल ने 17 मई को महिला को गुजाराभत्ता देने का आदेश पारित किया। न्यायाधीश ने कहा कि आवेदक की तरफ से पेश किए गए सबूतों के आधार पर यह साबित होता है कि प्रतिवादी (बेटी) अपने बेटे के साथ अपने घर पर एक दुकान चलाती थी। इस तरह यह स्पष्ट है कि वह आय अर्जित करती है तथा अपनी मां का भरण-पोषण कर सकती है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि उसकी बेटी अपने घर पर साड़ी की दुकान चलाती है। इस दुकान से प्रति माह वह 20,000 रुपये से 22,000 रुपये तक कमाती है। याचिकाकर्ता के पति राज्य सड़क परिवहन निगम में ड्राइवर थे। उनकी वर्ष 2001 में मृत्यु हो गई थी। तत्पश्चात, उनकी बेटी ने उन्हें अपना पैतृक घर बेचने का लालच दिया तथा उन्हें अपने परिवार के साथ रहने के लिए आमंत्रित किया।

याचिकाकर्ता ने इल्जाम लगाया कि उसकी बेटी ने यह वादा किया कि वह उसकी पूरी देखभाल करेगी। तत्पश्चात, उसने आहिस्ता-आहिस्ता उसके पति की भविष्य निधि निकाल ली तथा पैतृक घर की बिक्री से प्राप्त आय उसके बैंक खाते से ले ली। पीड़िता ने दावा किया कि इसके पश्चात् उसकी बेटी ने उसे परेशान करना आरम्भ कर दिया। तत्पश्चात, मार्च 2020 में बिना किसी उचित स्पष्टीकरण के उसे घर से बाहर निकाल दिया, जब सरकार ने कोरोना के प्रकोप के चलते लॉकडाउन लगाया था। याचिकाकर्ता की अधिवक्ता शैल राजपूत ने कहा कि हमने पारिवारिक कोर्ट के समक्ष मुख्य रूप से तर्क दिया कि जब एक महिला अपने माता-पिता की संपत्ति पर समान अधिकार का दावा कर सकती है, तो यह उसका कर्तव्य भी है कि वह अपने वृद्ध माता-पिता की पूरी देखभाल करे। 

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