नई दिल्ली: केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आज शुक्रवार (17 मई) को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (AAP) को शराब नीति घोटाला मामले में आरोपी बनाया गया है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री और AAP सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने शीर्ष अदालत को बताया कि आज अभियोजन शिकायत दायर की जा रही है और AAP को आरोपी बनाया गया है। शराब नीति मामला कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति का निर्माण और कार्यान्वयन, जिसे जांच के आदेश होते ही केजरीवाल सरकार ने बाद में रद्द कर दिया था।
जांच एजेंसी का दावा है कि 'साउथ ग्रुप' द्वारा प्रदान की गई 100 करोड़ रुपये की "रिश्वत" में से 45 करोड़ रुपये का इस्तेमाल AAP द्वारा 2022 में गोवा विधानसभा चुनाव अभियान के लिए किया गया था, और इसने अरविंद केजरीवाल को " घोटाले का सरगना" बताया था। एएसजी राजू ने आज अदालत को बताया कि "रिश्वत हवाला के माध्यम से भेजी गई थी"। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि, जब रिश्वत का पैसा सियासी दल (AAP) द्वारा इस्तेमाल किया गया है, तो उसे आरोपी क्यों नहीं बनाया गया ? जिसके बाद ED ने अपने शिकायत पत्र में आम आदमी पार्टी को आरोपी दर्शाया है।
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