जिस मोहम्मद अरमान के लिए कबूला इस्लाम, उसी के परिवार ने पैसे-गहने छीनकर दिव्यांग पीड़िता को घर से निकाला
जिस मोहम्मद अरमान के लिए कबूला इस्लाम, उसी के परिवार ने पैसे-गहने छीनकर दिव्यांग पीड़िता को घर से निकाला
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में मोहम्मद अरमान ने एक दिव्यांग हिन्दू लड़की को इस्लाम में धर्मांतरित कर उसके साथ निकाह किया और फिर उसके पैसे गहने हड़पकर उसे बेसहारा छोड़ दिया। यही नहीं, ससुर इरफ़ान ने पीड़िता से छेड़खानी की और उसकी सास ने अपनी बेटियों के साथ मिलकर दिव्यांग लड़की को पीटा। पुलिस ने 17 जून 2024 को 5 आरोपितों के खिलाफ FIR दर्ज करते हुए छानबीन शुरू कर दी है।

रिपोर्ट के अनुसार, घटना बरेली के अंतर्गत आने वाले थाना क्षेत्र भोजीपुरा का है। यहाँ 17 जून को पीड़िता ने पुलिस को दी अपनी तहरीर में बताया कि वह एक पैर से दिव्यांग है। एक्सीडेंट के एवज में उसे 7 लाख रुपए बतौर हर्जाना मिले थे। इसी पैसे की लालच में बरेली के जादोपुर के रहने वाले मोहम्मद अरमान ने पीड़िता को भरोसा दिलाते हुए उससे निकाह करने का वादा किया। फिर मोहम्मद अरमान ने दिव्यांग पीड़िता से इस्लाम कबूलने के लिए कहा, पीड़िता सहारा पाने की आस में अरमान की बातों में आ गई। उसने हिन्दू धर्म त्यागते हुए इस्लाम कबूल कर लिया और जोया बन गई। 30 मार्च 2024 को वह अरमान के साथ निकाह कर उसके घर रहने चली गई। लेकिन, कुछ ही दिनों में मोहम्मद अरमान ने अलग-अलग बहाने बनाकर दिव्यांग पीड़िता से 3 लाख रुपए ऐंठ लिए। बाद में वह लड़की पर हर्जाने में मिले बाकी 4 लाख रुपए देने के लिए दबाव डालने लगा। जब पीड़िता ने बाकी रुपए देने से मना किया, तो मोहम्मद अरमान उसे तलाक देने की धमकी दी। इस बीच में अरमान का अब्बू इरफ़ान,अम्मी शहाना के साथ फ़राना और सन्नो नाम की ननदों ने भी पीड़िता के साथ मारपीट शुरू कर दी। 

इन सबने 5 लाख रुपए में किसी दूसरी जगह मोहम्मद अरमान के निकाह की बात चलानी शुरू कर दी। अपने पति को दूर होता देखकर पीड़िता ने ससुर इरफ़ान को 75 हजार रुपए और दे दिए। लेकिन, ये पैसे लेने के बाद भी आरोपियों के व्यवहार में बदलाव नहीं हुआ। लड़की की शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ना होती रही। FIR के अनुसार, पीड़िता ने बताया है कि, मोहम्मद अरमान ने उससे कहा कि, 'तू हिन्दू है। हमने तो लालच में आकर तुझ से निकाह कर लिया।' इसके बाद सभी आरोपितों ने लड़की से उसके निकाह के मूल दस्तावेज़ छीनने की कोशिश की।

जब पीड़िता ने इंकार किया, तो आरोपी के पूरे परिवार ने उसे गंदी-गंदी गालियाँ दी और उसे बेरहमी से पीटा। यही नहीं, 10 जून 2024 को अरमान के अब्बू और पीड़िता के ससुर इरफ़ान ने बदनीयती से उसका हाथ पकड़ लिया। जैसे-तैसे लड़की ने खुद को बचाया और शोर मचाया, जिसके बाद उसकी सास, ननद और शौहर ने मिलकर उसे बेरहमी से पीटा। अगले दिन आरोपितों ने उसके तमाम दस्तावेज़, 23 हजार कैश और गहने छीन लिए। इसके बाद आरोपी के परिवार ने लड़की को मारपीट कर घर से निकाल दिया। आखिरकार लड़की ने थाने में जाकर FIR दर्ज करवाई। पुलिस ने आरोपित शौहर अरमान, ससुर इरफ़ान, सास शहाना और ननद फ़राना एवं सन्नो के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया। इन पर IPC की धारा 498A, 323, 504, 354 (क़) और 506 के अतिरिक्त दहेज़ अधिनियम और धर्मान्तरण निवारण अधिनियम के तहत एक्शन लिया गया है।

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