43 हज़ार छात्रों का भविष्य दांव पर..! फर्जी डिग्री के आरोपों में घिरा राजस्थान का ये कॉलेज

43 हज़ार छात्रों का भविष्य दांव पर..! फर्जी डिग्री के आरोपों में घिरा राजस्थान का ये कॉलेज
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जयपुर: राजस्थान के एक निजी विश्वविद्यालय पर कथित तौर पर बिना मान्यता वाले पाठ्यक्रमों के लिए हजारों फर्जी और पिछली तारीख की डिग्रियाँ जारी करने का आरोप है। चूरू में ओम प्रकाश जोगेंद्र सिंह (OPJS) विश्वविद्यालय द्वारा 2013 में अपनी स्थापना के बाद से जारी की गई फर्जी डिग्रियों की संख्या 43,409 मानी जाती है।

राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने 2022 फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर (पीटीआई) परीक्षा के लिए 1,300 आवेदकों द्वारा संस्थान से डिग्री जमा करने के बाद विश्वविद्यालय की जाँच शुरू की। विश्वविद्यालय को 2016 में ही पाठ्यक्रम के लिए मान्यता मिली थी और इसकी क्षमता सिर्फ़ 100 सीटों की थी। केवल 2020 से पहले नामांकित छात्र ही पीटीआई 2022 परीक्षा के लिए पात्र थे। पुलिस ने कहा कि विश्वविद्यालय इतनी बड़ी संख्या में वैध डिग्रियाँ जारी नहीं कर सकता था। यह घटनाक्रम विश्वविद्यालय के संस्थापक-मालिक जोगिंदर सिंह दलाल की घोटाले में कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तारी के बाद हुआ है। कॉलेज प्रवेश और सरकारी परीक्षाओं में पेपर लीक और गड़बड़ी की जांच के बाद दलाल की गिरफ्तारी हुई।

शुरुआती जांच से पता चलता है कि दलाल ने वीजा आवेदन के लिए स्नातक प्रमाणपत्र की आवश्यकता वाले व्यक्तियों को पिछली तारीख की डिग्री जारी की। छात्रों की कई शिकायतों के बाद भी जांच शुरू की गई। डीआईजी (एसओजी) पेरिस देशमुख ने बताया कि 2013 से विश्वविद्यालय ने 708 पीएचडी, 8,861 इंजीनियरिंग डिग्री और शारीरिक शिक्षा में 1,640 डिग्री प्रदान की हैं। पुलिस को संदेह है कि उम्मीदवारों ने सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने के लिए पिछली तारीख की डिग्री प्राप्त की, जिसमें पीटीआई परीक्षा भी शामिल है, जिसका उद्देश्य लगभग 4,500 रिक्तियों को भरना था। देशमुख ने कहा, "विश्वविद्यालय में 30 से भी कम कर्मचारियों का स्टाफ है। इतनी सीमित संख्या के साथ विश्वविद्यालय चलाना संभव नहीं है।"

24 जून को राजस्थान उच्च शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय में सभी पाठ्यक्रमों के लिए नए प्रवेश पर रोक लगाने का आदेश दिया। इससे पहले, पिछले साल दिसंबर में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय को सभी पीएचडी कार्यक्रमों में विद्वानों को नामांकित करने से रोक दिया था।

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