Freebie मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर हुई सुनवाई, जानिए क्या बोले CJI ?

Freebie मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर हुई सुनवाई, जानिए क्या बोले CJI ?
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नई दिल्ली: रेवड़ी कल्चर, मुफ्तखोरी, Freebie मामले पर सर्वोच्च न्यायालय में आज यानी बुधवार को फिर से सुनवाई हुई। इस मामले पर मुख्य न्यायाधीश (CJI) एनवी रमणा, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की बेंच ने सुनवाई की। यहां याचिकाकर्ता ने कहा कि पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस की अध्यक्षता में समिति बना दी जाए, जबकि SG तुषार मेहता ने कहा कि पूर्व CAIG के नेतृत्व में समिति का गठन किया जाए। 

इस पर CJI ने कहा कि जो रिटायर हो गया, उसकी क्या वैल्यू रहती है। CJI ने आगे कहा कि, ‘मैं नई पीठ को यह मामला भेज रहा हूं, जो मैनिफेस्टो मामले में दिए गए पूर्व के फैसलों पर गौर करेगी।’ इसके साथ ही यह निर्धारित हो गया है कि तीन जजों कि पीठ आगे Freebie मामले पर सुनवाई करेगी। CJI ने आगे कहा कि सवाल यह है कि Freebie चुनाव के पहले के वादे का मुद्दा एक है, जबकि कल्याणकारी योजनाओं की घोषणाओं के खिलाफ भी याचिकाएं दायर हुईं, तो फिर क्या होगा। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि चुनाव पूर्व वादा या योजना अलग मसला है। एक आवेदक की तरफ से प्रशांत भूषण ने Freebie पर दलील देना शुरू किया। CJI ने कहा कि यहां पर दो सवाल हैं कि चुनाव से पहले के वादे और उनके खिलाफ निर्वाचन आयोग कोई कार्रवाई कर सकता है।

इस पर प्रशांत भूषण ने कहा कि मेरी राय में मुख्य समस्या यह है कि चुनाव से ठीक पहले वादा करना एक प्रकार से मतदाता को रिश्वत देना है। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव से पहले ऐसे वादों से आर्थिक संकट पैदा होता है, क्योंकि वह आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर नहीं किए जाते। इसका जवाब देते हुए SG तुषार मेहता ने कहा कि पार्टियां मतदाताओं को रिझाने के लिए चुनाव से पहले वादा करती हैं। जैसे बिजली मुफ्त  देंगे या कुछ और तो इस प्रथा को इस रवैये को बंद कर देना चाहिए। 

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