लखनऊ: मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ऑर्डर 7 नियम 11 के तहत मुस्लिम पक्ष की आपत्ति को खारिज कर दिया। यह फैसला जस्टिस मयंक कुमार जैन ने सुनाया। मुस्लिम पक्ष ने कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी याचिकाओं की स्थिरता को चुनौती दी थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने इन चुनौतियों को खारिज कर दिया और हिंदू पक्ष की याचिकाओं को स्वीकार कर लिया, जिसमें सिविल सूट की स्थिरता पर सवाल उठाए गए थे।
हिंदू पक्ष की याचिकाओं में दावा किया गया था कि शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन हिंदुओं की है और वहां पूजा करने का अधिकार मांगा गया था। मुस्लिम पक्ष ने पूजा स्थल अधिनियम, वक्फ अधिनियम, परिसीमा अधिनियम और विशिष्ट कब्ज़ा राहत अधिनियम का हवाला देते हुए इन याचिकाओं को खारिज करने की दलील दी। 6 जून को सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। हिंदू पक्ष की ओर से कुल 18 याचिकाएं दायर की गई थीं। मुस्लिम पक्ष ने आदेश 7 नियम 11 के तहत इन याचिकाओं की स्थिरता पर सवाल उठाया और उन्हें खारिज करने की मांग की।
आज के फैसले में कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद से जुड़ी 18 याचिकाओं पर विचार किया गया। ये याचिकाएं भगवान श्री कृष्ण विराजमान कटरा केशव देव और सात अन्य द्वारा दायर सिविल मुकदमे की स्थिरता से संबंधित थीं। इसके बाद शाही ईदगाह मस्जिद समिति और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने भी सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर कीं।
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