नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के निजी स्कूलों को आंशिक राहत दी है, हालांकि दिल्ली के हजारों अभिभावकों को इस निर्णय से मायूसी भी देखने के लिए मिल सकती है. कोर्ट ने दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक सर्कुलर पर रोक लगा दी है, जिसमें दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा आवंटित जमीन पर बने निजी स्कूलों को बिना पूर्व मंजूरी के अपनी फीस बढ़ाने से भी रोक दिया गया है.
जस्टिस सी हरि शंकर ने शिक्षा निदेशालय द्वारा 27 मार्च को जारी किए गए सर्कुलर पर रोक लग चुकी है. कोर्ट ने इस बारें में बोला है कि अगली सुनवाई की तारीख तक निदेशालय द्वारा जारी 27 मार्च 2024 के विवादित सर्कुलर पर रोक रहने वाली है. दिल्ली हाईकोर्ट ने शिक्षा निदेशालय को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश भी दे दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई अब 31 जुलाई को होने वाली है.
सरकार का आदेश कोर्ट के पुराने आदेश से उलट: खबरों का कहना है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 29 अप्रैल को पारित अंतरिम आदेश में बोला है कि गवर्नमेंट द्वारा मार्च में जो आदेश जारी किया गया है वह कोर्ट के पुराने आदेश से बिल्कुल अगल है. जस्टिस हरि शंकर ने इस बारें में कहा है कि भले ही इस फैसले को दिल्ली सरकार द्वारा खंडपीठ के सामने चुनौती भी दी जा चुकी है, लेकिन इसे रोका या रद्द नहीं किया गया है. शिक्षा निदेशालय, चाहे वह एक्शन कमेटी अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल्स में इस कोर्ट के निर्णय से कितना भी असंतुष्ट क्यों किस वजह से है, उसे इसका सम्मान करना होगा, जब तक कि यह कायम है.
कार्रवाई की धमकी देना आपत्तिजनक: खबरों का कहना है कि हाईकोर्ट ने इस बारें में बोला है ऐसे में शिक्षा विभाग द्वारा लगातार सर्कुलर जारी कर बिना शिक्षा विभाग की पूर्व स्वीकृति के फीस बढ़ाने पर कार्रवाई की धमकी देना आपत्तिजनक है और इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती. हाई कोर्ट ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा है कि स्कूलों को इस तरह मुकदमेबाजी के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता और कानून में साफ है कि किसी भी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूल को फीस बढ़ाने से पहले किसी पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, भले ही वह ऐसी जमीन पर बना हो जिस पर भूमि खंड लागू होता है. दिल्ली हाई कोर्ट ने यह आदेश निजी स्कूलों के संगठन एक्शन कमेटी अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स द्वारा दायर याचिका पर पारित कर डाला है.
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