गुवाहाटी: असम के मोरीगांव जिले के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ) ने मोरीगांव जिले के एक मौलवी को नाबालिग बच्ची के यौन शोषण के आरोप में 20 साल कैद की सजा सुनाई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी की पहचान इमाम मंजिल इस्लाम के रूप में हुई है, जो दक्षिण बालीडोंगा रहमानिया जामे मस्जिद नामक स्थानीय मस्जिद का इमाम था।
दरअसल, 25 मार्च 2023 को भूरागांव थाने में इमाम मंजिल इस्लाम के खिलाफ नाबालिग लड़के से अप्राकृतिक दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था। मामले की जांच करते हुए भूरागांव पुलिस ने संदिग्ध चरित्र वाले इमाम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पिछले सप्ताह, पोक्सो अदालत के विशेष न्यायाधीश ने मोरीगांव भूरागांव पुलिस स्टेशन में दर्ज मामला संख्या 39/2023 और पोक्सो मामला 69/2023 पर तेजी से विचार करने के बाद सबूतों के आधार पर इमाम मंजिल इस्लाम को दोषी ठहराया था।
अदालत ने उन सभी सबूतों की जांच की, जिनसे पता चला कि इमाम ने नाबालिग लड़के के साथ घिनौनी हरकत की है। यही नहीं आरोपी मंजिल इस्लाम ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी थी। अदालत ने आखिरकार पिछले हफ़्ते उसे POCSO एक्ट के तहत 20 साल की कठोर कारावास की सज़ा सुनाई और 10,000 का जुर्माना भी लगाया गया, जिसे पीड़ित परिवार को दिया जाएगा।
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