'कोर्ट की भाषा अंग्रेजी है, हिंदी में दलील मत दो..', ऐसा क्यों बोली शीर्ष अदालत

'कोर्ट की भाषा अंग्रेजी है, हिंदी में दलील मत दो..', ऐसा क्यों बोली शीर्ष अदालत
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक याचिकाकर्ता द्वारा हिंदी में दलीलें पेश करने पर आपत्ति जताई, यह बताते हुए कि अदालत की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) की सुनवाई कर रही थी। इस मामले में याचिकाकर्ता की पत्नी ने बस्ती जिले से प्रयागराज में क्रूरता और दहेज के मामले को ट्रांसफर करने की मांग की थी, जिसे उच्च न्यायालय ने मंजूर कर लिया था।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने अपनी दलीलें हिंदी में पेश की। जब उन्होंने अदालत के समक्ष अपने मुद्दे और उच्च न्यायालय के आदेश के बारे में बताया, तो न्यायमूर्ति रॉय ने उन्हें याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही अंग्रेजी में होती है। उन्होंने कहा कि बिना यह सुनिश्चित किए कि अदालत आपको समझ रही है, हिंदी में दलीलें देना उचित नहीं है। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने सहमति दी कि वह अपनी दलीलें अंग्रेजी में पेश करेगा और कार्यवाही फिर से शुरू हुई। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेज दिया।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के तहत, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों में सभी कार्यवाही अंग्रेजी में होनी चाहिए, जब तक कि संसद द्वारा अन्यथा प्रावधान न किया गया हो। हालांकि, उच्च न्यायालयों में हिंदी या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग की अनुमति है, इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। अनुच्छेद 348 के अनुसार, कानूनों और फैसलों के आधिकारिक पाठ अंग्रेजी में होने चाहिए।

यह पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने भाषा के मुद्दे को सामने रखा है। 2022 में भी, जब एक याचिकाकर्ता ने हिंदी में दलीलें देने की कोशिश की थी, तो न्यायमूर्ति केएम जोसेफ और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने उन्हें याद दिलाया था कि सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही की भाषा अंग्रेजी है। उस मामले में, याचिकाकर्ता की सहायता के लिए एक वकील नियुक्त किया गया था ताकि उचित भाषा में दलीलें पेश की जा सकें।

हाल ही में, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने न्यायिक शिक्षा और कार्यवाही को क्षेत्रीय भाषाओं में करने की वकालत की थी, ताकि न्याय प्रणाली को अधिक सुलभ बनाया जा सके। उन्होंने वकीलों को अपनी आरामदायक भाषा में केस प्रस्तुत करने की संभावना पर जोर दिया और सुझाव दिया कि स्थानीय भाषाएं न्याय वितरण को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का अनुवाद क्षेत्रीय भाषाओं में करने की योजना शुरू की थी।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के तहत, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों में कार्यवाही अंग्रेजी में होगी, लेकिन संसद द्वारा किसी अन्य भाषा के उपयोग की अनुमति दी जा सकती है, इसके लिए केंद्रीय सरकार की मंजूरी आवश्यक है। भारतीय राष्ट्रपति और राज्यपालों द्वारा जारी अधिनियम, आदेश, नियम आदि का आधिकारिक पाठ अंग्रेजी में होगा, हालांकि इन्हें हिंदी या अन्य भाषाओं में अनुवादित किया जा सकता है।

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