कोच्चि: केरल में एक अधिवक्ता के खिलाफ अदालत की सुनवाई के चलते अश्लील हरकत करने पर FIR दर्ज की गई है। आरोप है कि वकील ने एक मामले की सुनवाई के चलते अपनी नग्न होकर फोटो खींचीं तथा साथ ही साथ यौन इशारे भी किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना 2 सितंबर 2024 की है। अधिवक्ता टीके अजान इडुक्की जिले के थोडुपुझा में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे।
इसके चलते उन्होंने अश्लील व्यवहार किया। फिर न्यायालय ने तुरंत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को बंद कर दिया। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने सुनवाई के चलते कुछ आपत्तिजनक हाव-भाव और नग्नता प्रदर्शित की, जिसकी वजह से सुनवाई स्थगित की गई। अदालत ने अधिवक्ता को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया तथा गूगल मीट को बंद कर दिया गया। मामले की अगली सुनवाई की तारीख 3 अक्टूबर तय की गई।
बाद में बेंच क्लर्क ने आरोपी वकील के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 79 (महिला की शील भंग करने के इरादे से किए गए शब्द, इशारे या कृत्य) और केरल पुलिस अधिनियम की धारा 119 (1)(ए) के तहत प्राथमिकी दर्ज करवाई, जो सार्वजनिक स्थान पर महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले यौन इशारों या कृत्यों से संबंधित है।
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