महाकाल मंदिर क्षेत्र की होटलों के बोर्ड पर अब जरुरी होगा संचालक या प्रोपराइटर का नाम, वरना होगी FIR

महाकाल मंदिर क्षेत्र की होटलों के बोर्ड पर अब जरुरी होगा संचालक या प्रोपराइटर का नाम, वरना होगी FIR
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उज्जैन: मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर से बड़ी खबर सामने आ रही है यहाँ महाकाल मंदिर क्षेत्र की होटलों के बोर्ड पर संचालक या प्रोपराइटर का नाम आवश्यक होगा। बोर्ड पर नाम गलत लिखा मिलने पर FIR जैसी कार्रवाई हो सकती है। कार्तिक मेला इस बार पूर्ण स्वरूप में लगेगा। दुकानें और झूले के टेंडर ऑनलाइन होंगे। बुधवार को यह प्रस्ताव महापौर मुकेश टटवाल की अध्यक्षता में हुई राजस्व समिति की बैठक में रखा गया। महापौर टटवाल द्वारा निगम के कामों को बेहतर तरीके से रफ्तार देने की दिशा में काम किया जा रहा है। 

वही इसी संबंध में बुधवार को महापौर विश्रामगृह दफ्तर पर राजस्व समिति की बैठक में राजस्व बढ़ाने के मुद्दों पर मंथन किया गया। समिति अध्यक्ष रजत मेहता ने प्रस्ताव रखा कि महाकाल मंदिर क्षेत्र की सभी होटलों एवं गेस्ट हाउस पर प्रोपराइटर, संचालकों या मालिक के नाम के साथ मोबाइल नंबर लिखना अनिवार्य किया जाए। निगम अपने खातों से इसकी जांच भी करे जिससे गलत नाम लिखने या उल्लंघन होने पर FIR दर्ज कराई जा सके। बैठक में इस प्रस्ताव को अनुमति दिए जाने की संभावना है। निगम द्वारा इसको लेकर पहले भी आदेश जारी किया जा चुका है, मगर उसका पालन नहीं हो सका। नगर सरकार अब इसको लेकर गंभीर हो गई है।

इसके साथ ही बैठक में बताया कि राजस्व समिति विभाग से संबंधित चार अधिकारी हैं। इस वजह से एक फाइल पर चार अधिकारीयों के हस्ताक्षर कराना पड़ते हैं। इस वजह से विभाग की कई फाइलें पेंडिंग हो गईं हैं तथा लोग परेशान हो रहे। समिति प्रभारी ने विभाग के लिए एक ही अधिकारी को जिम्मेदार बनाने का प्रस्ताव रखा जिससे एक अधिकारी के हस्ताक्षर से फाइलें रुकें नहीं। इस मामले में महापौर और निगमायुक्त कोई फैसला करेंगे। बैठक में अपर आयुक्त आरएस मंडलोई सहित सुनील जैन समेत अन्य अफसर उपस्थित थे।

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