नोएडा: सूरजपुर स्थित जिला अदालत ने एक 8 वर्ष की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद की सजा दे दी गई है। साथ ही अदालत ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जा चुका है (life imprisonment to accused of raping 8 year old) है। आरोपी मासूम को टॉफी देने के बहाने एकांत में ले गया था जहां उसने हाथ पैर बांधकर मासूम के साथ बलात्कार किया। मामले में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रमोहन श्रीवास्तव ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट दोषी पाया है।
अभियोजन अधिकारी जेपी भाटी ने कहा है कि सूरजपुर कस्बे में एक महिला किराए के मकान में रहती है और वह मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण भी कर रही है। महिला ने 27 अगस्त 2019 को पुलिस को दी गई शिकायत में बोला था कि उसकी 8 साल की मासूम बेटी, घर के बाहर अपने भाई के साथ खेल रही थी। इस बीच पड़ोस में ही रहने वाला नन्हे मिश्रा का नाम का व्यक्ति वहां पहुंचा और उसकी मासूम बेटी को बहला-फुसलाकर टॉफी का लालच दिया और अपने साथ लेकर चला गया।
कुछ देर के उपरांत बच्ची का छोटा भाई पीछे-पीछे आरोपी के कमरे पर पहुंचा तो उसने वहां बहन के साथ जबरन गलत काम होता देखा। जिसके उपरांत लड़के ने यह बात अपनी मां को बताई जिसपर पीड़ित बच्ची की मां भागकर घटनास्थल पर पहुंची और बच्ची को खून से लथपथ देखा। वहीं मौके पर पहुंचे मकान मालिक के बेटे ने आरोपी को कमरे में बंद कर दिया और पुलिस को मामले की जानकारी दी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपीके विरुद्ध पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। इसके बाद आरोपी के विरुद्ध अदालत में वाद दायर किया गया। अदालत ने मामले में पक्ष और विपक्ष दोनों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी पाया जा चुका है। जिला न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई जिसके साथ 50 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगा दिया है।
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