जींद: हरियाणा के जींद में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. चंद्रहास की अदालत ने नाबालिग का यौन शोषण करने के दोषी को गुरुवार को 20 वर्ष का कारावास तथा 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा भी दे दी है। सदर थाना सफीदों के तहत आने वाले एक गांव निवासी व्यक्ति ने 15 अक्टूबर 2018 को पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि वह मजदूरी करता है और हमेशा ही दिनभर बाहर रहता है।
दिन में घर में उसकी 15 वर्षीय बेटी रहती है। 15 अक्टूबर को दोपहर के उपरांत पड़ोसी युवक संदीप उसकी बेटी को अपने घर ले गया और कोई नशीला पदार्थ देकर उसके साथ दुष्कर्म भी किया है। संदीप ने उसकी बेटी को घटना के बारे में किसी को बताने पर बुरा अंजाम भुगतने तथा जातिसूचक गालियां भी भर भर कर दी।
घटना का उस वक़्त पता चला जब दोपहर के उपरांत वह घर लौटा। बेटी के घर नहीं मिलने पर जब वह संदीप के घर पहुंचा तो उसकी बेटी वहां बेसुध पड़ी थी और संदीप उसे देखकर फरार हो चुके है। सदर थाना सफीदों पुलिस ने व्यक्ति की शिकायत पर संदीप के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर हिरासत में ले लिया था।
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