खंडवा: महिला सूबेदार के घर में घुसकर छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया हैं. वहीं पुलिस लाइन में महिला आरक्षकों के बैरक में आधी रात को घुसकर पलंग पर लेटने व वाले आरोपी रक्षित निरीक्षक राहुल देवलिया को पुलिस विभाग ने सेवा से बर्खास्त कर दिया है. इस मामले पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीमा अलावा द्वारा की गई प्राथमिक जांच के बीच प्रत्यक्षदर्शियों के बयान में पाया कि घटना के समय आरआई ने महिला सूबेदार के घर में घुसकर उसके साथ छेड़छाड़ व अभद्र व्यवहार किया था. वहीं महिला आरक्षकों के बैरक में जाकर उनके साथ अभद्र, अश्लील व्यवहार करने के संबंध में तथ्य पूर्णत: सत्य प्रमाणित हुए है.
राहुल देवलिया की सर्विस बुक का अवलोकन करने पर यह पता चला हैं. पहले भी हरदा में तैनाती के बीच भी एक महिला आरक्षक के साथ शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में आरआई के खिलाफ विभागीय जांच हुई थी. अब इस मामले से आरोप सिद्ध होने पर राहुल देवलिया को पांच साल तक न्यूनतम वेतन पर रखने की सजा से दंडित किया जाना तय हैं. जांच रिपोर्ट के पश्चात् एसपी डॉ. शिवदयाल सिंह ने आरआई को बर्खास्त करने के लिए इंदौर रेंज आईजी विवेक शर्मा को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया हैं. आरोपी द्वारा किए गए आपराधिक कृत्य एवं अमर्यादित आचरण के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 (2) (ख) के प्रावधान में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए राहुल देवलिया सेवा से बर्खास्त किया गया है.
इस मामले पर जांच के बीच पुलिस अधिकारियों ने यह माना कि मामले में कोई कठाेर निर्णय नहीं लिया गया हैं तब महिला कर्मचारियों के साथ इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति हो सकती है. जांच में आरोपी का आचरण व कृत्य गंभीर प्रकृति का अपराध माना जा रहा है. जिसके लिए विस्तृत जांच किए जाने की जरुरत नहीं है. पुलिस लाइन में रहने वाले पुलिसकर्मी आरआई के अधीनस्थ कर्मचारी हैं. जिसकी वजह से जांच में बहुत अधिक साक्ष्य मिलने की संभावना भी नहीं है. एसपी के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट हो गया कि आरआई द्वारा अत्यंत ही घिनौना अपराध किया गया हैै. जिसकी पुष्टि प्रारंभिक जांच में हो चुकी है.
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