भोपाल. मध्य प्रदेश की विधानसभा ने 12 साल तक की बच्ची से रेप के मामले में एक ऐतिहासिक बिल को मंजूरी दी है. इसके तहत 12 साल या उससे कम उम्र की लड़कियों के साथ बलात्कार के आरोपियों को फांसी की सजा दी जाएगी. यह सजा गैंगरेप वाले मामले में भी लागू होगी. अब इसे राज्यपाल की मंजूरी के बाद केंद्र सरकार को भेजा जाएगा.
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मप्र सरकार राष्ट्रपति से अनुरोध करेगी कि इस कानून को जल्दी से जल्दी लागू करने सहमति प्रदान करें. उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग 12 साल तक की बच्चियों के साथ रेप करते हैं वो मनुष्य नहीं हैं, बल्कि वो पिशाच हैं और उन्हें जीने का अधिकार नहीं है.
नाबालिग से रेप और गैंगरेप के आरोपी को मृत्युदंड की सजा देने के विधेयक को मंजूरी देने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है. इसे विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) और 376 डी (सामूहिक बलात्कार) में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है. दोनों धाराओं में दोषी को फांसी की सजा देने का प्रावधान शामिल किया गया है. महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और उन्हें घूरने जैसे मामले में दोषियों को सजा के साथ एक लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है.
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