कोटा: कोचिंग नगरी कोटा में छात्रों के खुदखुशी करने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. कोटा में एक और कोचिंग स्टूडेंट ने खुदखुशी कर ली है. छात्र का नाम संदीप बताया जा रहा है, जो बिहार के नालंदा का रहने वाला था. इस वर्ष की यह 14वीं स्टूडेंट खुदखुशी की घटना है, पिछले वर्ष 2023 में 29 बच्चों ने खुदखुशी की थी. मृतक छात्र संदीप, महावीर नगर थाना क्षेत्र में बृहस्पतिवार को कोचिंग छात्र ने अपने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर खुदखुशी कर ली. सूचना पर पहुंची पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर उसे फंदे से नीचे उतारा तथा न्यू मेडिकल हॉस्पिटल लेकर गए. वहां पोस्टमार्टम के पश्चात् शव परिजनों को सौंप दिया. महावीर नगर थाना अधिकारी महेन्द्र कुमार मारु ने बताया कि कोचिंग छात्र संदीप कुमार प्राइवेट कोचिंग से JEE की तैयारी कर रहा था तथा 2 वर्षों से कोटा में अपने बड़े भाई के साथ रह रहा था. बड़ा भाई दादाबाड़ी स्थित अन्य पीजी में रहता है तथा प्राइवेट कोचिंग से ही मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम यानी NEET UG की तैयारी कर रहा है.
थाना अधिकारी ने बताया कि आरभिंक तहकीकात व परिजनों से पूछताछ में सामने आया कि कोचिंग छात्र के माता-पिता का 4-5 वर्ष पहले ही स्वर्गवास हो गया था, उसके चाचा ही दोनों भाइयों को पढ़ा रहे थे, जोकि रेलवे में सर्विस करते हैं. मकान मालिक महेन्द्र ने बताया कि बुधवार रात लगभग साढ़े नौ बजे संदीप मैस से खाना खाकर आया था तथा उसने उनसे बातचीत की थी, वह बातचीत के पश्चात् अपने कमरे में सोने चला गया था, यह बात भी सामने आई है कि चाचा ने बुधवार को ही उसके अकाउंट में पैसे भी डलवाए थे. थाना अफसर महेंद्र मारू ने बताया कि मकान पुराना था तथा छात्र जिस कमरे में रहता था उस कमरे में एंटी हैंगिंग डिवाइस नहीं लगा था, जबकि जिला प्रशासन की गाइडलाइन में पीजी हॉस्टल में एंटी हैंगिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य किया गया है. शहर के महावीर नगर तृतीय क्षेत्र में किराए पर रह रहे कोचिंग छात्र की खुदखुशी के पश्चात् जिला प्रशासन के निर्देश पर हॉस्टल/पीजी का निरीक्षण किया गया. तहकीकात के चलते पंखे पर एंटी हैंगिंग डिवाइस नहीं लगे होने तथा अन्य अनियमितताओं को देखते हुए मकान के चार कमरों को सीज कर दिया गया है.
इस मामले में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) की कोर्ट में मामला दर्ज कर कार्रवाई आरम्भ की गई. जांच रिपोर्ट के आधार पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 133 सीआरपीसी के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए महावीर नगर तृतीय स्थित मकान संख्या 4-आई-11 के चारों कमरे सीज करने के साथ ही उपायुक्त नगर निगम दक्षिण एवं थानाधिकारी महावीर नगर को आदेश की पालना सुनिश्चित कराते हुए 24 घंटे में पालना रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं. मकान मालिक राजेन्द्र प्रसाद गौतम को अदालत द्वारा पारित आदेश की पालना में उल्लेखित शर्तों की अक्षरशः पालना करने के लिए पाबन्द किया गया है. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) कृष्णा शुक्ला ने बताया कि मकान में पंखों को लटकाने के लिए स्प्रिंग डिवाइस का इस्तेमाल करने संबंधी गाइडलाइन्स का पालन नहीं किए जाने की रिपोर्ट के बाद यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि मकान में 4 कमरे किराए पर दिए जाते हैं, जिनमें से वर्तमान में 2 कमरों में छात्र रहते थे। एक छात्र की आत्महत्या के प्रकरण के बाद दूसरे छात्र ने भी कमरा खाली कर दिया है। कृष्णा शुक्ला ने बताया कि जिला कलक्टर के निर्देश पर एक टीम गठित की गई है, जो कोटा शहर में स्थित हॉस्टल/पीजी एवं कोचिंग छात्रों को किराए पर दिए गए मकानों आदि का निरीक्षण करेगी। जिला प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन की अवहेलना पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।
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